उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। भुवाणा स्थित बेशकीमती भूखंड में हुए भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद निलंबित डीएसपी जितेन्द्र आंचलिया (DSP Jitendra Anchaliya corruption case) की शुक्रवार को फिर एक बार जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गत दिनों जितेन्द्र आंचलिया सहित अन्य के खिलाफ एसीबी की विशेष न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद जितेन्द्र आचंलिया ने इस कोर्ट में दोबारा जमानत याचिका लगाई थी। एसीबी स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
तीसरी बार जमानत याचिका खारिज हुई
इससे पहले एसीबी द्वारा फरवरी में गिरफ्तार किए गए जितेन्द्र आंचलिया ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल जाने के बाद एसीबी विशेष न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने 22 फरवरी को खारिज कर दिया था। इसके बाद आंचलिया की ओर से हाईकोर्ट जोधपुर में जमानत याचिका लगाई गयी थी, जहां हाईकोर्ट ने भी 10 मार्च को जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बीते दिनों एसीबी ने निलंबित डीएसपी जितेन्द्र आंचलिया, एसआई रोशनलाल और भू-दलाल मनोज श्रीमाली और रमेश राठौड़ के खिलाफ जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद नियमानुसार जितेन्द्र आंचलिया ने उदयपुर में एसीबी की विशेष न्यायालय में फिर एक बार जमानत याचिका लगाई थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि मामले में आरोपी लवलीना और अंकित मेवाड़ा अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी होना शेष है।
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