प्रमोटर्स के नाम और फोटो डिफॉल्टर के रूप में RERA की वेबसाइट पर सार्वजनिक होंगे : RERA ने जारी किया रिकवरी सर्टिफिकेट, कलेक्टर को वसूली प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश
जयपुर,एआर लाइव न्यूज। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए AKME Estate Ltd. के विरुद्ध कड़ा रूख अपनाया है। प्राधिकरण ने वर्ष 2021 में लगाए गए 1 लाख रुपये के जुर्माने की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है तथा संबंधित कलेक्टर को वसूली की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। | AKME Estate Ltd RERA Action | RERA news udaipur | Rajasthan RERA News
RERA सदस्य रश्मि गुप्ता की पीठ द्वारा 12 जून 2026 को पारित आदेश में कहा गया कि AKME Estate Ltd. ने अपनी परियोजना का Completion Certificate जमा नहीं किया और न ही परियोजना की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेदन प्रस्तुत किया था।। इस उल्लंघन के चलते 14 अक्टूबर 2021 को कंपनी पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया था।
कई नोटिसों के बावजूद नहीं हुआ अनुपालन
प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी को समय-समय पर अनुपालन के लिए कई नोटिस जारी किए गए। 28 जनवरी, 17 फरवरी और 4 मई 2026 को भी नोटिस भेजे गए, लेकिन कंपनी ने निर्धारित आदेश का पालन नहीं किया।
25 मार्च 2026 को कंपनी की ओर से अधिवक्ता मितेश सिंह राठौड़ उपस्थित हुए और जुर्माना राशि जमा करने के लिए समय मांगा। इसके बाद 12 जून 2026 को अधिवक्ता सुबोधिनी शर्मा ने सुनवाई में उपस्थित होकर बताया कि उन्हें कंपनी की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हैं।
चार वर्ष बाद भी आदेश की अवहेलना
RERA ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि अक्टूबर 2021 में पारित आदेश के चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कंपनी ने जुर्माना जमा नहीं किया और न ही अन्य आवश्यक अनुपालन किए। प्राधिकरण ने माना कि कंपनी जानबूझकर आदेशों की अनदेखी कर रही है और नियामकीय प्रक्रिया से बचने का प्रयास कर रही है।
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धारा 40(1) के तहत शुरू होगी वसूली कार्रवाई
राजस्थान RERA ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 40(1) के तहत जुर्माने की राशि की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है। इसके तहत सक्षम प्राधिकारी और जिला प्रशासन कंपनी के खिलाफ राजस्व वसूली जैसी कार्रवाई कर सकेंगे।
वेबसाइट पर डिफॉल्टर के रूप में होगी पहचान
प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिए हैं कि AKME Estate Ltd. के प्रमोटर्स के नाम, फोटो और परियोजना संबंधी विवरण RERA की आधिकारिक वेबसाइट पर डिफॉल्टर के रूप में प्रकाशित किए जाएं। यह कदम अधिनियम की धारा 34(सी) के तहत आम नागरिकों और संभावित निवेशकों को जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर जोर
विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान RERA की यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने, परियोजनाओं के समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन डेवलपर्स को भी स्पष्ट संदेश जाएगा जो RERA के आदेशों की अनदेखी करते हैं। | udaipur breaking news | udaipur live news | udaipur news
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