इधर कलेक्टर ने उदयपुर सिटी पैलेस, जगदीश चौक और रंगनिवास क्षेत्र में लगायी निषेधाज्ञा
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। मेवाड़ राजपरिवार के वंशजों स्वर्गीय महाराणा महेन्द्र सिंह मेवाड़ के पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के बीच सिटी पैलेस में धूणी दर्शन को लेकर चल रहे विवाद पर मंगलवार रात को लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। mewar royal family dispute lakshyaraj singh statement लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा वे हमारे घरों में जबरन घुसने के लिए सरकार से दबाव बनवा रहे हैं..। मैं उदयपुर में कानून ढूंढ रहा हूं कि कहां है..। लक्ष्यराज ने स्पष्ट किया कि किसी की कोई मांग है तो उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाएं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। गुंडागर्दी से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा..। हालां कि लक्ष्यराज पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बगैर बस अपनी बात कहकर चले गए। वीडियो पर क्लिक कर विस्तार से सुनें लक्ष्यराज सिंह की पूरी बात:-
सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में धारा 163 लागू की
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने शहर के सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में लोक शांति कायम रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों को लागू किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि मेवाड़ के पूर्व राजपरिवारों के सदस्यों के बीच धूणी दर्शन को लेकर उपजे विवाद के चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंग निवास पर्यटन पुलिस थाना तक जो कि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, में विविध प्रतिबंध प्रभावी करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
उक्त सीमाओं में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सअप, युट्यूब के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। यह निषेधाज्ञा 26 नवंबर से आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
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