ब्यावर में लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पर कार्रवाई
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। ब्यावर कलेक्टर डॉ.महेंद्र खडगावत के आदेश पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पर 10 गुणा रॉयल्टी लगाकर 38 करोड़ का जुर्माना लगाया। रायपुर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस व खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में रायपुर क्षेत्र की चांग तहसील के ग्राम अमरगढ़ में करणी कृपा ग्रेनाइट फर्म पर यह कार्रवाई की गई।(illegal mining in Beawar)
लीज क्षेत्र से बाहर कुल 130110.96 टन अवैध खनन हुआ। इसकी पेनल्टी रॉयल्टी का 10 गुना वसूली योग्य बनती है। इस पर 37 करोड़ 73 लाख 21 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। लीज क्षेत्र से अधिक क्षेत्र व सिवाय चक भूमि में अवैध खनन करना व मैटेरियल डाल अतिक्रमण भी पाया गया। संपूर्ण कार्रवाई में करीब 38 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
बड़े क्षे़त्र में अवैध खनन और अतिक्रमण पाया गया
जांच में अवैध खनन क्षेत्र कुल 5571 वर्ग मीटर एवं अवैध अतिक्रमण क्षेत्र 22274 वर्ग मीटर पाया गया। जांच दल को मौके पर लीज होल्डर उपस्थित नहीं मिले। जांच में माइनिंग लीज ML 39/02 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होना पाया गया। खसरा नंबर 84 में ML 39/02 में क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर लीज क्षेत्र स्वीकृत है।(illegal mining in Beawar)
खनन क्षेत्र का सीमांकन किया गया
मौके पर खनिज विभाग द्वारा इस लीज के दो सीमा चिन्ह A व D बताए गए जो मौके पर पाए गए। शेष दो सीमा चिन्ह मौके पर न तो पाये गए न हीं खनिज विभाग द्वारा बताए गए। मौके पर राजस्व विभाग व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खनन क्षेत्र ML 39/02 क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर का सीमांकन किया गया ।
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