नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है। संजय सिंह को ईडी ने शराब नीति घोटाले के मनी लॉड्रिंग केस में छह महीने पहले गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह की जमानत से अब वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे।(aap MP sanjay singh)
संजय सिंह के वकील ने दलील दी कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है। फिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में है।
ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए। 6 महीने तक वे जेल में रहे। ईडी ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि शराब नीति घोटाला केस में मनी लॉड्रिंग के आरोप में ईडी ने अक्टूबर में संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है।
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