- फ्लैट निर्माता कंपनी को परिवादी द्वारा जमा कराए 17.14 लाख रूपए मय ब्याज वापस करने के आदेश
- ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों चेतक मॉल का सामने आया था, जिसमें पीड़िता ने दर्ज करवायी है एफआईआर
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। आवासीय कॉलोनी में बुक कराए फ्लेट का निर्माण समय पर पूरा नहीं करने पर जमा राशि वापस चाहने को लेकर प्रस्तुत परिवाद का निस्तारण करते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बैंच उदयपुर ने विपक्षीगण को प्रतिफल राशि 17 लाख 10 हजार 680 रूपए मय 10 प्रतिशत ब्याज और 25 हजार रूपए परिवाद खर्च दो माह में अदा करने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उदयपुर के मल्लातलाई निवासी डॉ. चंद्रकुमार पुत्र मनुलाल गुप्ता और इनकी पत्नी अजीत गुप्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बैंच उदयपुर में 18 जुलाई 2016 को परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें परिवादीगण ने अहमदाबाद की कंपनी मेसर्स नीसा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी और इसके प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता को विपक्षीगण बनाया है।
तय अवधि में विपक्षीगण निर्माणकार्य पूरा नहीं कर सके थे
परिवादीगण ने आयोग के सर्किट बैंच में प्रस्तुत परिवाद में बताया कि मेसर्स नीसा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने 2011 में नीसा सरीन वेली प्रोजेक्ट शुरू किया था। परिवादीगण ने विपक्षीगणों के साथ नीसा सरीन वेली प्रोजेक्ट में 30 जून 2011 को थ्री बीएचके फ्लेट खरीदने का अनुबंध किया था। फ्लेट की कीमत 31 लाख 17 हजार 600 रूपए तय की गई थी। परिवादीगण ने 5 सितम्बर 2013 तक विपक्षीगण को 17 लाख 14 हजार 680 रूपए भुगतान कर दिए थे।(real estate news udaipur)
विक्रय अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य 31 दिसम्बर 2013 तक पूर्ण किया जाना था, लेकिन विपक्षीगण ने निर्माण कार्य पूरा नहीं किया और 10 अप्रेल 2015 को पत्र भेजकर निर्माण कार्य मार्च 2016 तक पूरा करना बताया। उक्त समयावधि तक भी निर्माण पूरा नहीं किया। इस पर परिवादीगण ने भुगतान की गई समस्त जमा राशि मय ब्याज, मानसिक संताप पेटे 2 लाख रूपए, फ्लेट की कीमत बढ़ जाने से कीमत की अंतर राशि के तीन लाख रूपए तथा परिवाद व्यय का अनुतोष चाहा।
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बैंच उदयपुर के सदस्य सुरेंद्र कुमार जैन व शैलेंद्र भट्ट ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात विपक्षीगण को परिवादीगण की ओर से जमा कराई गई 17 लाख 10 हजार 680 रूपए राशि मय 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के दो माह के अंदर अदा करने और 25 हजार रूपए परिवाद व्यय अदा करने के आदेश दिए।
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