उदयपुर में बन रहे मॉल में निवेश करने से पहले कर लें पूरी पड़ताल : नियमानुसार नहीं होने पर कर सकते हैं रेरा में शिकायत
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर के चेतक सर्किल स्थित चेतक मॉल (chetak mall udaipur) के मालिक सेफुद्दीन भालमवाला और मॉल में बनी दुकानों सहित अन्य प्रोपर्टी के सेल्स-मार्केटिंग का काम देखने वाली प्रमोटर कंपनी के हेड बीके खट्टर सहित चार लोगों खिलाफ शहर की एक महिला ने 10 लाख 69 हजार 926 रूपए की ठगी की एफआईआर दर्ज करवायी है। मामला मॉल में दुकान खरीदने से संबंधित है।
इस मामले के सामने आने के बाद हमने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि किसी भी मॉल में निवेश करने वाले निवेशकों को जागरूक और सावधान होने की जरूरत है। जरूरी है कि मॉल में निवेश करने से पहले वे इससे संबंधित जांच-पड़ताल करें, प्रोजेक्ट पर कितना लोन है, प्रोजेक्ट राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से अप्रूव है या नहीं और अप्रूव है तो इसमें क्या प्रोवीजन हैं। निवेशक के साथ कोई धोखाधड़ी होने पर वह रेरा में भी इसकी शिकायत कर सकता है। गौरतलब है कि भूमिका ग्रुप द्वारा बनाए गए सबसे बड़े मॉल अर्बन स्क्वॉयर मॉल में भी बीके खट्टर की कंपनी ही मॉल में बनी प्रोपर्टी के सेल-मार्केटिंग का काम देख रही है।
यह है पूरा मामला
शहर के रावजी का हाटा निवासी महिला शांता पत्नी राजेन्द्र शर्मा ने चेतक मॉल (चेतक सिनेमा) के मालिक सेफुद्दीन भालमवाला और मॉल में बनी दुकानों सहित अन्य प्रोपर्टी के सेल्स-मार्केटिंग का काम देखने वाली प्रमोटर कंपनी के हेड बीके खट्टर और पूजा जैन के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवायी है।
एफआईआर में महिला शांता शर्मा ने बताया कि 2020 में पूजा जैन ने उनसे संपर्क किया और बताया कि चेतक सिनेमा को बदलकर चेतक मॉल नाम से एक मल्टी स्टोरी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें किफायती दरों पर दुकानें विक्रय हो रही हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि अभियुक्तगणों ने उसके साथ दुकान खरीदने का प्रस्ताव रखा तो वह एक दुकान खरीदने को तैयार हो गयी। अभियुक्तगणों ने महिला के साथ 22 सितंबर 2020 को मॉल के सैकंड फ्लोर पर बनी दुकान नंबर 15 का अलॉटमेंट लेटर, वेलकम लेटर के साथ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के वक्त भरोसा दिलाया था कि दो वर्ष पश्चात पूरा मॉल चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
बताए गए समय में पूरा मॉल चालू नहीं हुआ तो राशि वापस मांगी : महिला
एफआईआर में महिला ने बताया है कि दो वर्षों में अभियुक्तगणों ने महिला से 10 लाख 69 हजार 926 रूपए प्राप्त कर लिए। लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद अभियुक्तगणों ने महिला को उसे न तो दुकान का कब्जा दिया, न ही दुकान की रजिस्ट्री उसके नाम करवायी। दुकान का कब्जा देने की बात पर अभियुक्तगण टालमटोल करते रहे और उसके एक वर्ष बीत जाने के बाद भी दुकान का न तो पुर्ननिर्माण करवाया और न ही महिला के नाम उसकी रजिस्ट्री करवायी। महिला ने आरोप लगाया है कि एग्रीमेंट के समय जो बताया था उस अनुसार पूरा मॉल शुरू नहीं हुआ। उसने जब उसकी 10 लाख 69 हजार की राशि वापस मांगी तो वह भी देने से इनकार कर दिया और इस तरफ से उसके साथ धोखाधड़ी की है।
नियमानुसार जांच और कार्रवाई होगी
मामले की जांच कर रहे एएसआई मोहम्मद अतहर ने बताया कि पूर्व में भी मामले से संबंधित परिवादी महिला की ओर एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच की थी, अब महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है। नियमानुसार जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी।
चेतक मॉल में बनी दुकानों सहित अन्य प्रोपर्टी के सेल्स का काम देखने वाली कंपनी के हेड बीके खट्टर ने बताया हमने परिवादी महिला से कहा है कि अलॉटमेंट लेटर के अनुसार हम रिफंड प्रक्रिया अपनाने को तैयार हैं या फिर महिला चाहे तो दुकान खरीद की जो बची राशि है, वह दे दे और दुकान का कब्जा ले ले। लेकिन महिला दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर तैयार नहीं हुई। इसमें कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट नहीं है।
इस संबंध में मॉल के मालिक सेफुद्दीन भालमवाला से भी टेलीफोनिक संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया।
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