देवेंद्र शर्मा उदयपुर। एआर लाइव न्यूज। पार्षद चुनाव 2026 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए नामांकन पत्र भरना सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। नामांकन फॉर्म में किसी जरूरी जानकारी का गलत या अधूरा होना प्रत्याशी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और नियमों के अनुसार नामांकन निरस्त होने की स्थिति भी बन सकती है। | udaipur nagar nigam election 2026 Nomination | udaipur nagar nigam election 2026
ऐसे में प्रत्याशियों को नामांकन पत्र जमा करने से पहले हर जानकारी, दस्तावेज और हस्ताक्षर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। Councillor Election 2026: Know the important precautions while filling the nomination form. A small mistake or missing detail may lead to rejection
नामांकन फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें? पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिएएआर लाइव न्यूजद्वारा वे सभी जरूरी बातें बताने का प्रयास किया जा रहा है जो नामांकन पत्र भरने के दौरान सबसे जरूरी होती है।| Councillor Election 2026 Nomination Form | udaipur nagar nigam election 2026 Nomination
नामांकन फॉर्म भरते समय इन बातों का जरूर रखे ध्यान
नामांकन पत्र में अपना नाम, पिता या पति का नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत विवरण संबंधित दस्तावेजों के अनुसार ही भरें। नामांकन पत्र में कोई आवश्यक कॉलम खाली न छोड़ें। जहां जानकारी लागू नहीं होती, वहां निर्वाचन नियमों के अनुसार ही विवरण दर्ज करें।
नगर निकाय सदस्य के चुनाव के लिए उम्मीदवार संबंधित नगर निकाय के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। नामांकन भरते समय प्रपत्र 3 और प्रपत्र स्व घोषणा या हलफनामे में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नामांकन पत्र पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर स्याही (पेन) से ही स्वीकार होंगे। रबर स्टांप, प्रतिलिपि हस्ताक्षर वाले नामांकन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। | Councillor Election 2026 Nomination Form | udaipur Councillor Election 2026 Nomination | AR Live News
प्रस्तावक
राष्ट्रीय अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए 1 प्रस्तावक तथा निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 5 प्रस्तावक होने चाहिए। एक मतदाता प्रस्तावक के रूप में एक से अधिक उम्मीदवार को नामांकित नहीं कर सकता है। यदि कोई प्रस्तावक ने एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक बनता है तो नामांकन प्रक्रिया के दौरान पहले नामांकन के अलावा दूसरे सभी नामांकन पत्र अमान्य हो जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करते समय उस पर प्रत्याशी और प्रस्तावक के हस्ताक्षर जरूरी होते है। साथ ही फॉर्म 3, स्व घोषणा प्रपत्र और शपथ पत्र ( उपाबंध 1 ) जमा करवाना आवश्यक है। प्रस्तावक किसी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल नहीं करवा सकता यानी नामांकन दाखिल करने प्रत्याशी का स्वयं मौजूद रहना जरूरी है। AR Live News
जाति प्रमाण पत्र
एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग को कोई प्रत्याशी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नामांकन दाखिल करवाता है तो उसे कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ लगाना होगा। AR Live News
आपराधिक मामलों, संपत्ति संबंधी, शिक्षा, योग्यता और बकाया देनदारियों से संबंधित जानकारी
आपराधिक मामलों, संपत्ति संबंधि, शिक्षा, योग्यता और बकाया देनदारियों से संबंधित जानकारी के मामले में प्रत्याशी को नामांकन पत्र यानी फॉर्म 3 और स्व घोषणा के साथ उपाबंध 1 में शपथ पत्र जमा करवाना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उपाबंध 1 में हलफनामा दाखिल नहीं करने पर जांच के दौरान उस नामांकन पत्र को खारिज कर दिया जा सकता। शपथ पत्र 50 रूपए के स्टांप पेपर पर देना होगा। AR Live News
जमानत राशि कितनी जमा होगी
: नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान जमानत राशि के रूप में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 2000 रूपए तथा एसटी, एससी, ओबीसी और महिला प्रत्याशियों को 1000 रूपए जमा करवाने होगे। चुनाव में किसी प्रत्याशी को कुल वैध वोटों का कम से कम 1\ 6 भाग वोट नहीं मिलने पर यह राशि जब्त हो जाएगी। AR Live News
राजनीतिक पार्टियों से मिले चुनाव चिन्ह की अधिकृत सूचना कब तक दे सकेंगे ?
: प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों के लिए प्रपत्र क और ख नामांकन पत्र दाखिल करवाने की अंतिम तारीख को दोपहर 3 बजे तक ही लिए जाएंगे। AR Live News
(इसके अलावा नामांकन को लेकर किसी के मन में कोई शंका हो तो जिला कलेक्ट्री स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।)
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