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प्रदेश में 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध, 26 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

Lucky Jain by Lucky Jain
August 17, 2026
Reading Time: 2 mins read
shudh aahar milawat par vaar


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शुद्ध आहार–मिलावट पर वार अभियान : विभिन्न जिलों के 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित

जयपुर,एआर लाइव न्यूज। राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जुलाई और अगस्त 2026 में विभिन्न जिलों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों को असुरक्षित पाए जाने पर इनके प्रदेशभर में वितरण, बिक्री और प्रदर्शन पर आगामी दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, असुरक्षित लूज खाद्य पदार्थों के नमूने पाए जाने पर 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में की गई। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ और आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन तथा अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के पर्यवेक्षण में विभाग की टीमों ने विभिन्न जिलों में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।

18 प्रतिबंधित पैक्ड खाद्य उत्पाद

जांच में असुरक्षित पाए गए प्रतिबंधित पैक्ड खाद्य उत्पादों में डेयरी कृष्णा घी (बैच नं. DK-1225), डेयरी-सरस घी (बैच नं. DS-030426), सरस गोल्ड घी (बैच नं. 10), देहली-डेयरी घी (बैच नं. DD0326), नेचुरल टेस्ट ब्रांड का ग्रीन चिली सॉस, सीटीसी ब्रांड का लाल मिर्च पाउडर एवं धनिया पाउडर (बैच नं. USP), पीयूष ब्रांड का नमकीन ऑल इन वन (बैच नं. 06), भुजियालाल जी ब्रांड का नमकीन खट्टा मीठा (बैच नं. 26 जी 94), रिचा ब्रांड का मिर्च पाउडर (बैच नं. 28), जय श्री कृष्णा ब्रांड का घी (बैच नं. 07), सागर सरस ब्रांड का घी (बैच नं. एचसी-30 एवं 03), धेनु सरस ब्रांड का घी (बैच नं. ए 03), यश प्रताप ब्रांड का हल्दी पाउडर एवं धनिया पाउडर (बैच नं. 01), मां वैष्णो ब्रांड का नमकीन, मुस्कान ब्रांड का सोया सॉस (बैच नं. 007) तथा आर.एस. ब्रांड का हल्दी पाउडर (बैच नं. 01) शामिल हैं। इन सभी पैक्ड खाद्य उत्पादों के प्रदेश में वितरण, बिक्री एवं प्रदर्शन पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

विभिन्न जिलों में लिए गए लूज खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित पाए जाने के बाद 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं :-

  • जयपुर के मैसर्स बालाजी जायका, मैसर्स द बब्बू कैफे, मैसर्स वाई.बी.एस. कैफे, मैसर्स राजेन्द्र एंटरप्राइजेज तथा मैसर्स जीवा फूड्स
  • अलवर में जितेन्द्र एंटरप्राइजेज तथा बानसूर में मैसर्स मिल्क कलेक्शन सेंटर
  • पाली के सुमेरपुर स्थित मैसर्स चामुंडा ट्रेडिंग कंपनी
  • बालोतरा के बायतू स्थित मैसर्स मोहनलाल मिश्रीलाल
  • बाड़मेर स्थित न्यू समन होटल
  • सहरिया, बलूंबर स्थित मैसर्स एस.डी. डेयरी एंड नमकीन पार्लर
  • हनुमानगढ़ के मैसर्स प्रेम नमकीन पैलेस एवं मैसर्स ग्वालियर चाट भंडार
  • अजमेर के तोपदड़ा स्थित मैसर्स देवनारायण दूध डेयरी
  • ब्यावर में मैसर्स कृष्णा एंटरप्राइजेज एवं मैसर्स जी.एल. एंटरप्राइजेज, मैसर्स रुचित महावीर उद्योग तथा मैसर्स गुलाबचन्द उत्तमचन्द
  • भरतपुर में मैसर्स श्री श्यामजी एंटरप्राइजेज, मैसर्स पायोड डेयरी तथा मैसर्स डी.एस. स्वीट्स
  • धौलपुर में मैसर्स भूतेश्वर पनीर भंडार तथा मैसर्स निरंजन सिरोलिया डेली एंड नीड्स, मैसर्स बालाजी डेयरी एवं मैसर्स लक्ष्मी मिल्क एंड मावा सप्लायर

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने आमजन से अपील की है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता, ब्रांड, बैच नंबर एवं लेबल की जांच अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना विभाग को दें, ताकि मिलावट एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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