62 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया
जयपुर, एआर लाइव न्यूज। राजस्थान में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए विधिक माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) विभाग ने पैक्ड वस्तुओं (Packaged Commodities) के पैकर्स के खिलाफ राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया। | Rajasthan Legal Metrology inspection
अभियान में 62 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, 44 फर्मों के खिलाफ विभिन्न अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की गई। विभाग ने कुल 7.06 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। | Rajasthan Legal Metrology inspection
24 फर्में बिना अनिवार्य Packer Registration के पैकिंग कार्य करती मिलीं
निरीक्षण के दौरान 24 फर्में बिना अनिवार्य Packer Registration के पैकिंग कार्य करती मिलीं। वहीं, 32 फर्मों के खिलाफ सत्यापित बाट-माप (Verified Weights & Measures) का उपयोग नहीं करने या वैध सत्यापन प्रमाण-पत्र (Verification Certificate) उपलब्ध नहीं होने पर विधिक कार्रवाई की गई। | Rajasthan Legal Metrology packaged commodities inspection 2026
इसके अलावा 9 फर्मों को Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 के तहत पैकेजिंग पर अनिवार्य घोषणाएं (Mandatory Declarations) अंकित नहीं करने के कारण सुधार सूचना (Improvement Notice) जारी की गई।
विशेष अभियान में अजमेर और अलवर की तीन कंपनियां घोषित मात्रा से कम उत्पाद पैक करती हुई पाई गई
- आरके प्रोडक्ट्स, सूफी कॉलोनी, बकरा मंडी रोड, सोमलपुर, अजमेर द्वारा पैक किए जा रहे कॉर्न स्नैक्स के पैकेटों में घोषित मात्रा से कम सामग्री पाई गई।
- सिबा मसाला उद्योग प्रा. लि., इटाराना रोड, अलवर द्वारा पैक किए जा रहे 100 ग्राम धनिया पाउडर के पैकेटों में घोषित मात्रा से कम सामग्री पाई गई। मौके से 50 पैकेट जब्त किए गए।
- अब्राम फूड लिमिटेड, बी-34, एमआईए, अलवर द्वारा पैक किए जा रहे 500 मिलीलीटर सरसों के तेल के पैकेटों में घोषित मात्रा से कम मात्रा पाई गई। यहां से भी 50 पैकेट जब्त किए गए।
विभाग ने भविष्य में भी जारी रखने की बात कही
उपनियंत्रक, विधिक माप विज्ञान आलोक झरवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और Legal Metrology Act तथा Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेष प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे।
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