नागानगरी क्षेत्र में बिना अनुमति बहुमंजिला निर्माण पर कार्रवाई : अवैध निर्माण सीज भी किया
उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। पिछोला झील के संवेदनशील क्षेत्र नागा नगरी में बिना अनुमति किए जा रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण के खिलाफ नगर निगम उदयपुर ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाई गई आरसीसी छत को कंप्रेसर ब्रेकर की मदद से पंक्चर कर दिया। अवैध निर्माण को निगम ने सीज भी किया है। प्रारंभिक जांच में निर्माण का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किए जाने की जानकारी सामने आई है। | near Pichola Lake illegal construction naga nagri udaipur | udaipur latest news nagar nigam
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार झीलों के किनारे बिना स्वीकृति किसी भी नए निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। | illegal construction near Pichola Lake udaipur | Pichola Lake News

पिछले दिनों शिकायत के बाद मौके पर पहुंची निगम की टीम
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि नागा नगरी क्षेत्र में दो भवनों पर बिना अनुमति निर्माण कार्य किए जाने की शिकायत मिली थी। जांच में पाया गया कि एक भवन में पहले से बने ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल के ऊपर द्वितीय व तृतीय तल का निर्माण कर छत डाली जा चुकी थी। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर बिना स्वीकृति व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही थीं।
इसी क्षेत्र के दूसरे भवन में भी ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल के ऊपर द्वितीय व तृतीय तल का अवैध निर्माण कर आरसीसी छत डालने का कार्य चल रहा था। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया है कि झील संरक्षण क्षेत्र में बिना अनुमति किए जाने वाले किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। | Udaipur nagar nigam action against illegal multi-storey construction near Pichola Lake

नोटिस के बाद भी नहीं दिए पुख्ता दस्तावेज
आयुक्त ने बताया कि निर्माणकर्ताओं आसिफ खान और अब्दुल रशीद, निवासी नागा नगरी, को 13 जून को नोटिस जारी कर निर्माण संबंधी स्वीकृति और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मंगलवार को निगम ने कार्रवाई करते हुए दोनों भवनों की अवैध आरसीसी छत को कंप्रेसर ब्रेकर से तोड़ दिया। अवैध निर्माण को निगम ने सीज भी किया है।
लंबे समय बाद निगम की झील किनारे कार्रवाई
उदयपुर की झीलों को लेकर हाईकोर्ट काफी सख्त है। कोर्ट ने बिना अनुमति पीछोला और फतहसागर झील किनारे नए निर्माण पर पूरी रोक लगा रखी है। झीलों के आसपास नियंत्रित निर्माण निषेध क्षेत्र भी तय है। उसके बावजूद निर्माण निषेध क्षेत्र में लोग नए निर्माण किए जा रहे है। इसमें ज्यादात्तर निर्माण होटल आदि संचालित करने व्यवसायिक उपयोग के लिए हो रहे है। ऐसे में आज लंबे समय बाद नगर निगम उदयपुर ने झील किनारे होने वाले अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती की है। | Nagar Nigam Udaipur action Illegal construction
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