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रेरा का वैदेही डवलपर्स को झटका: याचिका खारिज, नहीं मिली राहत

Lucky Jain by Lucky Jain
June 24, 2026
Reading Time: 3 mins read
Vaaidehi Developers RERA Case


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आम निवेशक जागरूक रहें, अधूरा न रहे घर का सपना:उदयपुर के वैदेही डवलपर्स ने रेरा के 30 मार्च 2026 के आदेश में कब्जा तिथि बदलने की मांग की थी, जिसे रेरा ने किया खारिज

उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने उदयपुर की रियल एस्टेट कंपनी वैदेही डवलपर्स की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है, इस याचिका में वैदेही डवलपर्स ने रेरा के ही 30 मार्च 2026 को दिए फैसले में अपेक्षित कब्जा तिथि 31 दिसंबर 2021 के बजाए 4 अप्रैल 2024 करने की मांग की थी। प्राधिकरण ने उसके 30 मार्च को दिए फैसले में किसी भी प्रकार का संशोधन करने से इनकार कर दिया है। | Vaaidehi Developers RERA Case udaipur

रेरा अध्यक्ष वीणू गुप्ता की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई करते हुए रेरा ने 22 जून 2026 को यह आदेश पारित किए हैं। याचिका पुष्पा कंवर एवं अन्य बनाम वैदेही डेवलपर्स एवं अन्य प्रकरण से संबंधित थी। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि 30 मार्च 2026 को पारित मूल आदेश संशोधन योग्य श्रेणी में नहीं आता। इसलिए कब्जा तिथि में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्राधिकरण ने उसके 30 मार्च 2026 को दिए फैसले में संशोधन करने से इनकार कर दिया है।

30 मार्च 2026 को आया था यह फैसला

30 मार्च को प्राधिकरण ने उदयपुर के बेदला स्थित वैदेही प्रीमियम अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना में फ्लैट खरीदारों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। भावना कुंवर, पुष्पा कुंवर, अंजना कुंवर और टेमसुलिला लेमटोर एवं अन्य की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवायी करते हुए अलग-अलग चार आदेश जारी किए थे। जिसमें परियोजना के प्रमोटर वैदेही डेवलपर्स कोखरीदारों को फ्लैट का कब्जा देने तथा देरी की अवधि के लिए 10.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिए थे।स्पष्ट किया था कि ब्याज राशि का समायोजन दोनों पक्षों के देय भुगतानों के साथ किया जाएगा। रेरा ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि परियोजना वर्तमान में लैप्स्ड श्रेणी में है और अब भी अधूरी है।

इन चार केस में 30 मार्च को आया था फैसला

केस 1

  • शिकायतकर्ता फ्लैट खरीददार भावना कंवर
  • फ्लैट सी-710
  • एग्रीमेंट टू सेल 14 फरवरी 2020 को हुआ
  • फ्लैट की कुल कीमत 11 लाख रुपये
  • खरीदारों ने बैंक लोन सहित 9.75 लाख रुपये का भुगतान किया।
  • 31 दिसंबर 2021 तक कब्जा देना था
  • फ्लैट का निर्माण पूरा नहीं हुआ और कब्जा नहीं दिया गया

केस 2

  • शिकायतकर्ता फ्लैट खरीददार पुष्पा कंवर
  • फ्लैट सी-605
  • एग्रीमेंट टू सेल 17 मार्च 2020 हुआ
  • फ्लैट की कुल कीमत 22,50,000
  • खरीदारों ने बैंक लोन सहित कुल 21,25,000 भुगतान किया
  • 31 दिसंबर 2021 तक कब्जा देना था
  • न तो निर्माण पूरा हुआ और न ही कब्जा दिया गया

केस 3

  • शिकायतकर्ता फ्लैट खरीददार अंजना कुंवर
  • फ्लैट नंबर सी-712
  • फ्लैट की कुल कीमत 15 लाख रुपये तय हुई
  • एग्रीमेंट टू सेल 3 दिसंबर 2020 को हुआ
  • खरीदारों ने बैंक लोन सहित पूरी कीमत का भुगतान किया
  • 31 दिसंबर 2021 तक कब्जा देना था।
  • न तोे फ्लैट का निर्माण पूरा हुआ और कब्जा नहीं दिया गया।

केस 4

  • शिकायतकर्ता फ्लैट खरीददार टेमसुलिला लेमटोर
  • फ्लैट सी-906
  • फ्लैट की कुल कीमत 35 लाख रुपये
  • एग्रीमेंट टू सेल 6 फरवरी 2023 को हुआ
  • खरीदारों ने बैंक लोन सहित कुल 28.79 लाख रुपये का भुगतान किया।
  • 31 मार्च 2023 तक कब्जा देना था।
  • निर्माण पूरा नहीं हुआ और कब्जा नहीं दिया गया।

क्लिक कर यह भी पढ़े:

RERA की AKME Estate पर कार्रवाई

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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