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उदयपुर में हिट एंड रन: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने व्यक्ति को कुचला, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

Lucky Jain by Lucky Jain
May 12, 2026
Reading Time: 2 mins read
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इसी वाहन के बीते 10 दिन में तेज रफ्तार के दो चालान कटे: पुलिस आरोपी को बचने का दे रही मौका.? अब तक हिट एंड रन में कार्रवाई शुरू तक नहीं की.!

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। सुखेर थाना क्षेत्र के सियालपुरा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पैदल चल रहे सियालपुरा निवासी नंदलाल राव को कुचल दिया। हादसे में नंदलाल की इलाज के दौरान मौत हो गयी है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया था। मृतक नंदलाल के परिजन एमबी हॉस्पिटल की मोरचरी में बैठकर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। udaipur accident news | Hit and Run case | Scorpio Runs Over Man | udaipur live news | udaipur latest crime news | udaipur crime news | Hit and Run case udaipur | udaipur sukher police

इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों कि इसे हिट एंड रन केस मानने बजाए पुलिस ने वाहन चालक को जिन धाराओं में डिटेन किया है, उसमें उसकी थाने से ही जमानत हो जाएगी। पुलिस इसमें अब तक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से एक्सीडेंट कारित करने, जिसमें पीड़ित की मृत्यु होने में धारा 106 के तहत ही कार्रवाई कर रही है। जबकि स्कॉर्पियो चालक आदतन यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तेज रफ्तार में स्कॉर्पिया चलाने का आदी है। यही कारण है कि यह एक्सीडेंट करने वाली स्कॉर्पियो (RJ27UC3816) के दस दिन पहले 2 मई और फिर 4 मई को लगातार तेज रफ्तार में वाहन चलाने के तहत चालान कटे हैं। यह चालान वाहन नंबर के साथ पोर्टल पर पेंडिंग दिख रहे हैं। udaipur Hit and Run case: high speed Scorpio Runs Over Man in sukher udaipur

थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि एक्सीडेंट करने वाले वाहन को जब्त कर लिया गया है। वाहन मालिक को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है कि वाहन कौन चला रहा था। इसके अनुसार जांच आगे बढ़ेगी। वाहन चालक को डिटेन किया है।

पैदल चल रहे नंदलाल को कुचलकर फरार हो गया था स्कॉर्पिया चालक

मोरचरी में बैठे परिजनों ने बताया कि सुखेर थाना क्षेत्र के सियालपुरा निवासी 50 वर्षीय नंदलाल राव 10 मई रात 8.15 बजे भतीजे के घर से निकलकर सियालपुरा मेन रोड से पैदल-पैदल सियालपुरा गांव की तरफ जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने नंदलाल को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि नंदलाल बुरी तरह घायल हो गए, उनकी आवाज सुनकर पास स्थित भतीजे के घर से लोग उन्हें बचाने दौड़े। स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो चुका था। परिजनों ने नंदलाल को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया। करीब 24 घंटे मौत से लड़ने के बाद बीती रात नंदलाल ने दम तोड़ दिया।

परिजनों ने बताया नंदलाल राव विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। उनके घर में पत्नी, एक बेटा और बेटी और मां हैं। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में घर की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी तरह नंदलाल राव पर थी।

पुलिस के पास इसे हिट एंड रन केस मानने के दो आधार हो सकते हैं : वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शर्मा

वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शर्मा ने बताया कि इस स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ पुलिस हिट एंड रन का केस बना बीएनएस की धारा 106(2) के तहत कार्रवाई कर सकती है। पुलिस के पास इसके दो मजबूत आधार हैं।

  • पहला पांइट इस वाहन का 2 मई को तेज रफ्तार वाहन चलाने का 1500 रूपए का चालान कटा, फिर 4 मई को दोबारा तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 2000 रूपए का चालान कटा। ये दोनों पोर्टल पर पेंडिंग बताए जा रहे हैं। बार-बार चालान कटने के बावजूद यह सुधार करने को तैयार नहीं था। मतलब यह आदतन तेज रफ्तार वाहन चालक था और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहा था। 10 मई को तो इसने एक्सीडेंट कर एक आदमी को मार ही दिया। टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से भाग गया था।
  • दूसरा पांइट हिट एंड रन केस बनाने का पुलिस के पास दूसरा बड़ा आधार अपनी ही पुरानी कार्रवाई है। ऐसे ही एक मामले में गत वर्ष सूरजपोल पुलिस ने हिट एंड रन का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। बस अंतर यह है कि तब पीड़ित एक पुलिस अधिकारी का बेटा था, गनीमत रही तब लंबे इलाज के बाद पीड़ित को बचाया जा सका था। जब अधिकारी के बेटे के केस में पुलिस हिट एंड रन मान सकती है, तो इस मामले में तो आदमी मर गया है। इसमें हिट एंड रन केस बनता है। क्यों कि स्कॉर्पियो चालक मौके से भाग भी गया था।

धारा 106(2) के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान

अधिवक्ता मनीष शर्मा ने बताया कि बीएनएस की धारा 106(2) के तहत हिट एंड रन केस तब बन सकता है जब वाहन चालक की लापरवाही से मौत हुई हो और चालक घटना के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाए। इसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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