कोरोनाकाल में दुकान खुली रखने पर पुलिस ने व्यापारी पिता-पुत्र को हिरासत में लेकर थाने में रातभर इतना मारा था कि दोनों की मौत हो गयी : पिता-पुत्र के साथ हुई बर्बरता को जिसने भी सुना था, सिहर उठा था
एआर लाइव न्यूज। तमिलनाडु के मदुरै जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को व्यापारी पी. जयराज और उनके बेटे जे. बेनिक्स की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में थाने के तत्कालीन पुलिस इस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन, रघु गणेश सहित नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा यह पुलिस बर्बरता, अधिकार का दुरुपयोग का रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। गौरतलब है कि 2020 में घटित हुए इस केस ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। Tamil Nadu madurai court Sentence death penalty to nine police personnel in Father-Son Custodial death Case | tamilnadu : nine police personnel capital punishment
वर्ष 2020 जब पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था, तब इस केस ने पुलिस की बर्बरता को क्रूर चेहरा सामने ला दिया था। कोरोना लॉकडाउन के दौरान 19 जून 2020 को दुकान खुली रखने के आरोप में सथानकुलम थाना पुलिस ने मोबाइल कारोबारी पी जयराज (59) और उनके बेटे जे बेनिक्स (31) को हिरासत में लिया था। पुलिस ने थाने में दोनों पिता-पुत्र को निर्वस्त्र कर उनकी रातभर पिटाई की थी। पुलिस ने उन दोनों के साथ रातभर इतनी बर्बरता दिखायी कि उनकी मौत हो गयी थी।
थाने में ही खामोश हो गयी थी दोनों की चीखें
व्यापारी पिता-पुत्र के साथ हुई बर्बरता को जिसने भी सुना था, सिहर उठा था। इस केस में न्याय की मांग की गयी, लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखकर सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने मामले की जांच कर इसमें 10 पुलिसकर्मियों को आरोपी मानते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। 6 साल मामले की सुनवायी हुई। 1 पुलिसकर्मी की कोविड के दौरान मौत हो गयी थी। आज 9 पुलिसकर्मियों को न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है।
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