कंपनी निदेशक गिरफ्तार
नई दिल्ली,एआर लाइव न्यूज। सीजीएसटी, दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय की अपवंचन रोधी शाखा ने स्मार्टफोन व्यवसाय में संलग्न एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक को 397.23 करोड़ के फर्जी चालानों के माध्यम से 60.59 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट ;आईटीसीद्ध का धोखाधड़ीपूर्ण लाभ उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। CGST arrests director of company for fraudulent availment of Input Tax Credit (ITC) amounting to rs 60.59 crore
वित्त मंत्रालय के अनुसार जांच के दौरान, निदेशक उक्त फर्म के संचालन और कथित लेनदेन के भुगतान के तरीके के बारे में संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा। अब तक वस्तुओं की कथित आपूर्ति के अनुरूप कोई सत्यापन योग्य भुगतान मार्ग ट्रेल ऑफ पेमेंट स्थापित नहीं किया गया है, जो और यह संकेत देता है कि लेनदेन केवल धोखाधड़ी के लिए किए गए नकली कागजी लेनदेन हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग हेतु तैयार किये गए हैं। CGST arrests director of company for fraudulent availment of Input Tax Credit (ITC) amounting to rs 60.59 crore
धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ अभियोजन भी शुरू
गिरफ्तार किए गए निदेशक को इस अपवंचन का सीधा लाभार्थी पाया गया। यह अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा धारा 132(1) ग के अंतर्गत आता है और धारा 132(1)(घ) के तहत दंडनीय है। गिरफ्तार व्यक्ति को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वर्तमान वित्त वर्ष में, सीजीएसटी दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पहले ही 45 धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ अभियोजन भी शुरू किया है।
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