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अमूल ब्रांड की डेढ़ लाख किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट: एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचने की तैयारी थी

Lucky Jain by Lucky Jain
March 11, 2026
Reading Time: 2 mins read
Amul brand 150000 kg expired food items destroyed by food safety department rajasthan


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खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की बड़ी कार्रवाई: एक्सपायरी प्रोडक्ट पर तिथि मिटाकर नई तिथि अंकित कर बेचने की तैयारी थी

  • 181 हेल्पलाइन पर मिली शिकायत पर हुई कार्रवाई

जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। 9 मार्च। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा मिलावट पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में अवधि पार अमूल ब्राण्ड की करीब डेढ़ लाख किलो सामग्री नष्ट की है। उल्लेखनीय है कि इस अवधिपार सामग्री को तिथि मिटाकर नई तिथि अंकित कर बेचने की तैयारी थी, जिसकी शिकायत राज्य सरकार की हेल्पलाइन 181 पर मिली थी। Rajasthan News | Amul brand | expired food items | food safety commissionerate rajasthan | CM Bhajan Lal Sharma |

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। विगत दिनों 181 हेल्पलाइन पर किसी नागरिक ने शिकायत दर्ज करवाई कि जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में मैसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अवधिपार अमूल ब्राण्ड की खाद्य सामग्री को बेचने की तैयारी की जा रही है। इस पर विभाग ने सीएमएचओ जयपुर, द्वितीय की टीम को मौके पर निरीक्षण के लिए भेजा। Amul brand 1.5 lakh kg expired food items destroyed by food safety commissionerate rajasthan

Amul brand 150000 kg expired food items destroyed by food safety department rajasthan

12 हजार कार्टन एक्सपायरी डेट के मिले, 3000 कार्टन में रखे पैकेट से एक्सपायरी डेट मिटा दी

गायत्री राठौड़ ने बताया कि टीम को एक बडे़ गोदाम में भारी मात्रा में खाद्य सामग्री के कार्टन मिले, जिनमें मैसर्स कायरा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, गुजरात द्वारा उत्पादित एवं मैसर्स एडवनसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए अमूल ब्रांड के अनेक नॉन डेयरी फूड प्रोडक्ट नूडल्स, केचअप, म्योनीज, एनर्जी ड्रिंक आदि उत्पाद थे।

मौके पर लगभग 12 हजार कार्टन एक्सपायरी डेट के मिले, जिनमें से 3000 कार्टून में रखे पैकेट से एक्सपायरी डेट मिटा दी गई थी। मौके पर डेट मिटाने के लिए थिनर, एसीटोनए केमिकल एवं अन्य सामग्री पाई गई। मैसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर फर्म का कारोबारी गगन आहूजा इस खाद्य सामग्री पर नई डेट प्रिंट कर इसे 4500 नए अमूल ब्रांड के कार्टनों में भर कर मोटे मुनाफे में बेचने की तैयारी में था।

गोदाम का गेट अंदर से बंद कर किया जा रहा था यह काला कारनामा

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि इस गोदाम में अवैध तरीके से खाद्य सामग्री का बेचान किए जाने की जानकारी मिली है। पड़ोसियों ने बताया कि 10-12 कर्मचारी गोदाम में प्रवेश करने के बाद इसका मुख्यद्वार शाम तक बंद रहता था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। मैसर्स एथलीट स्टोर का फूड लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था।

Amul brand 150000 kg expired food items destroyed by food safety department rajasthan

यू-ट्यूब से सीखा अवधिपार माल बेचने का तरीका

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि टीम इतनी भारी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री देख कर दंग रह गई। पूछताछ करने पर गगन ने बताया कि यू-ट्यूब पर डेट बदल कर एक्सपायरी माल बेचने का तरीका सीखा। एक्सपायरी खाद्य सामग्री को आमजन को बेचे जाने का अंदेशा होने पर टीम ने नमूने लेने के बाद गोदाम में रखी खाद्य सामग्री, मशीनों एवं अन्य सामान को सीज कर परिसर को सील कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई तक खाद्य कारोबार करने पर पाबंदी लगाई गई है।

4 दिन चली कार्रवाई, 27 ट्रकों में भरकर नष्ट करवाई सामग्री

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण एक्सपायरी सामग्री को नष्ट किया गया है। एक्सपायरी उत्पादों को फर्म के स्वयं के खर्चे पर नष्ट करवाया गया। चार दिन तक चली कार्रवाई में 27 ट्रकों में भरकर यह सामग्री कचरागाह ले जाई गई।

फर्म ने की तिथि मिटाने की तस्दीक

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई करने हेतु दोनों फर्म कियारा एवं एडवनसिस कंपनियों के प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि फर्म द्वारा नष्टीकरण का शुल्क नगर निगम में जमा करवाकर रसीद पेश की गई, जिस पर कम्पनी के प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर अमूल ब्रांड की अवधिपार सामग्री की एक्सपायरी दिनांक मिटाने की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि गगन आहूजा उनकी फर्म से औने पौने दामों पर नियर एक्सपायरी सामग्री खरीदता है।

न्यायालय में दायर किया जाएगा परिवाद

फर्म एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 26 एवं 27 में अवधिपार सामग्री का भंडारण एवं एक्सपायरी दिनांक मिटाकर नई डेट प्रिंट कर बेचने की तैयारी, धारा 31 में बिना खाद्य लाइसेंस व्यापार करने पर धारा 60 में सीज सामग्री को मौके से हटाने के लिए, धारा 55 में एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने के उल्लंघन किए जाने पर निर्धारित सजा एवं जुर्माना लगाने जाने के लिए न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा।

बिना खाद्य लाइसेंस वाली फर्म को खाद्य सामग्री सप्लाई करने एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में निर्माता एवं मार्केटिंग फर्म मैसर्स कियारा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन एवं सप्लायर फर्म मैसर्स एडवनसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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