वल्लभनगर विधायक ने विधानसभा में उठाया मामला, बोले- निरस्त करो यह आवंटन
जयपुर,एआर लाइव न्यूज। वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने उदयपुर के भटेवर स्थित सिंघानिया विश्वविद्यालय को नियम के विरुद्ध 108 बीघा ज्यादा जमीन आवंटित करने का मामला उठाते हुए इस आवंटन को निरस्त करने की राज्य सरकार से मांग की है। udaipur Singhania University allotted 108 bigha land against the rules, MLA Uday Lal dangi raised issue in the rajasthan vidhan sabha
विधायक उदयलाल डांगी ने विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मामला उठाया कि सिंघानिया विश्वविद्यालय को उदयपुर के भटेवर में वर्ष 2006 में 56 बीघा और 2008 में 108 बीघा भूमि आवंटित की गई। नियमों से परे जाकर विश्विद्यालय को कुल 164 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई। राजस्थान की भूमि राजस्व परिपत्र के नियम 1963 के अनुसार विश्वविद्यालय को केवल 30 एकड़ भूमि यानी 56 बीघा भूमि आवंटित करने का प्रावधान है। जबकि विश्वविद्यालय को 108 बीघा भूमि का ज्यादा आवंटन किया गया।
बीलानाम से चरागाह दर्ज कर विश्वविद्यालय को जमीन आवंटित कर दी
उदयलाल डांगी ने राज्य सरकार का ध्यान दिलाया कि भटेवर के राजस्व ग्राम खालातोड़ की बीलानाम भूमि जहां कई वर्षां से ग्रामीण मकान बनाकर रह रहे थे। वहां उनके सामुदायिक भवन, मंदिर आदि बने हुए थे। उक्त भूमि को बीलानाम से चरागाह दर्ज कर सिंघानिया विश्वविद्यालय को जमीन आवंटित कर दी गई। जिससे अब ग्रामीणों को अपने मकानों के पट्टे नहीं मिल पा रहे।
इसके साथ ही खलातोड़ भटेवर में विद्यालय, खेल मैदान, स्वास्थ्य केंद्र और जन उपयोगी कार्या के लिए बिलानाम भूमि नहीं है। अतः जनहित में ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निवदेन है कि सिंघानिया विश्वविद्यालय भटेवर को जो 108 बीघा जमीन ज्यादा आवंटित की गई उसे निरस्त कर पुनः राज्य सरकार के नाम बीलानाम दर्ज की जाए और ग्राम खालातोड़ में चारागाह के रूप में दर्ज भूमि को आबादी में दर्ज कर ग्रामीणों को वास्तविक लाभ दिलाया जाए।
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