नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। भारत पर अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ आज से खत्म हो गया। भारत और अमेरिका ने शनिवार सुबह संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश एक अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं और एक अधिक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में मिलकर काम करना जारी रखेंगे। india us trade deal framework union commerce minister piyush goyal share details of 0 tariff products
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भारत और अमेरिका के बीच समझौते में ऐसा कोई भी प्रावधान शामिल नहीं है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां भारतीय किसानों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को अमेरिकी बाजार में शुल्क-मुक्त प्रवेश प्राप्त हुआ है। सभी संवेदनशील वस्तुओं को समझौते से बाहर रखा गया है। कोई भी जेनेटिक मोडीफाइड वस्तु भारत में प्रवेश नहीं करेगी। मांस, मुर्गी, डेयरी, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, बाजरा, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू पर अमेरिका को, कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई है।
कुछ क्षेत्रों में अमेरिका को निर्यात पर जीरो टैरिफ
पीयूष गोयल ने कई अन्य क्षेत्रों की जानकारी दी, जिनमें अमेरिका को निर्यात पर लगने वाले शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 0 कर दिया जाएगा।इनमें रत्न और हीरे, औषधीय उत्पाद, विमान के पुर्जे, मशीनरी के पुर्जे, जेनेरिक दवाएं, फार्मा उत्पाद, कुछ ऑटो पुर्जे, रत्न और हीरे, प्लैटिनम, घड़ियां और कलाई घड़ियां, आवश्यक तेल, घरेलू सजावट की वस्तुएं जैसे झूमर, लैंप के पुर्जे, कुछ अकार्बनिक रसायन, कुछ कागज, प्लास्टिक और लकड़ी की वस्तुएं आदि शामिल हैं।
मसाले, चाय, कॉफी, खोपरा, नारियल और नारियल तेल, वनस्पति तेल, सुपारी, ब्राजील नट्स, काजू, शाहबलूत, कई फल और सब्जियां जैसे एवोकैडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, मशरूम, सब्जी सजाने की सामग्री, वनस्पति रस, वनस्पति जड़ें, जौ जैसे अनाज और कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे कई कृषि निर्यातों पर 50 प्रतिशत से शून्य शुल्क लागू होगा।
जिनकी जरूरत उनके आयात पर टैरिफ कम किया
वाणिज्य मंत्री ने कहा भारत ने उन वस्तुओं पर टैरिफ कम कर दिया है या हटा दिया है जिनकी भारत को आवश्यकता है, लेकिन भारत उनका उत्पादन नहीं करता या पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है। कुछ वस्तुओं पर से शुल्क तुरंत हटा दिया जाएगा, जबकि अन्य पर से शुल्क चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और कुछ अन्य पर कोटा आधारित शुल्क भी लागू होगा।
इन वस्तुओं में सेब, डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्युबल्स (डीडीजीएस), वाइन और स्पिरिट (न्यूनतम आयात मूल्य के साथ), पिस्ता, अखरोट, बादाम, कुछ औद्योगिक उत्पादन सामग्री, कैंसर उपचार, हृदय उपचार, तंत्रिका संबंधी उपचार के लिए कई दवाएं, कुछ सौंदर्य प्रसाधन, जैविक और अकार्बनिक रसायन, कंप्यूटर से संबंधित कई उत्पाद और कई चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।
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