राज्य सरकार और कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी तय होगी
नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। आवारा कुत्तों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवायी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि कुत्ते के काटने से हुई मौत पर सरकार की ओर से भारी मुआवजा तय किया जा सकता है। सरकारों और कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों व संस्थानों की जिम्मेदारी तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले की सुनवायी की, अगली सुनवायी 20 जनवरी होगी। Supreme Court hearing on Stray Dogs case : Supreme Court said we are going to fix compensation on state for dog bite death
सुनवायी के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा उन लोगों पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए जो कह रहे हैं कि हम कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। ऐसा करो, उन्हें अपने घर ले जाओ। कुत्ते इधर-उधर गंदगी क्यों फैलाएं, काटें और लोगों को डराएं। उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कुत्तों में एक खास तरह का वायरस होता है। जिसका कोई इलाज नहीं है।

सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी पशु ट्रस्टों की ओर से कहती हैं कि यह एक भावनात्मक मामला है। इस पर जस्टिस मेहता कहते हैं कि अब तक हुई सुनवायी में तो ऐसा लगता है कि भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए ही होती हैं।
जस्टिस मेहता ने कहा जब कुत्ते 9 साल के बच्चे पर हमला करते हैं तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। क्या उस संगठन को जो उन्हें खाना खिला रहा है, आप चाहते हैं कि हम इस समस्या से आंखें मूंद लें।

एबीसी कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन हो
वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सीवल बिलिमोरिया ने तर्क दिया कि आवारा कुत्ते सड़क पर क्यों है, क्यों कि एबीसी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से संचालित नहीं किया गया है। 1 अप्रैल 2025 की पीआईबी रिपोर्ट में कहा गया है कि एबीसी कार्यक्रम का गहन कार्यान्वयन ही आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी का एकमात्र तर्कसंगत और वैज्ञानिक समाधान है।

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