दूसरी महिला से शादी करना चाहता था, इसलिए की थी पत्नी की हत्या
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर जिले के मावली में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की हत्या के दोषी पति नेड़च, राजसमंद निवासी प्रेमलाल को फांसी (मृत्युदंड) और 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राहुल चौधरी ने आरोपी प्रेमलाल पुत्र नवा को फांसी की सजा सुनाते हुए फैसले में लिखा कि विवाहेत्तर संबंध के लिए पत्नी नीमा की पूर्व नियोजित ढंग से नृशंसतापूर्वक हत्या करना मानवता एवं समाज के अतःकरण को निस्तब्ध करता है। ऐसे कृत्य की कल्पना एक स्थिर, विकसित समाज में नहीं की जा सकती। udaipur mavli court sentence capital punishment to accused in his wife murder case
अपर लोक अभियोजक दिनेश चन्द्र पालीवाल ने बताया कि घासा थाना क्षेत्र के सिंधु के बीड़े में 14 जनवरी 2023 को एक महिला की लाश मिली थी। जिसकी शिनाख्त नीमा पत्नी प्रेमलाल के नाम से हुई थी। मामले में नीमा के पिता ने प्रेमलाल पर हत्या का संदेह जताया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और प्रेमलाल को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि प्रेमलाल का किसी अन्य महिला से विवाहेत्तर संबंध थे। प्रेमलाल उस महिला से शादी करना चाहता था, इस कारण उसने पत्नी नीमा को रास्ते से हटाने की योजना बनायी, जबकि नीमा उसके विवाह को बचाए रखने का प्रयास कर रही थी। 12 जनवरी को सुनियोजित ढंग से प्रेमलाल नीमा को भरोसे में लेकर सिंधु के बीड़ें जगलों तक लेकर गया और पत्थर से लगातार वार कर नीमा की हत्या कर फरार हो गया था।
23 गवाह और 34 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट में पेश हुए
मामले में पुलिस ने प्रेमलाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक दिनेश चन्द्र पालीवाल ने मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी। मुकदमें में अपर लोक अभियोजक की ओर से 23 गवाह और 34 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवायी के बाद आज मंगलवार को नीमा की हत्या के दोषी प्रेमलाल को फांसी की सजा सुनाई है।
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