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आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उठाया था : सुप्रीम कोर्ट

Lucky Jain by Lucky Jain
November 7, 2025
Reading Time: 1 min read
supreme court order to removal of stray dogs from school college hospitals and other public institutions


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सुप्रीम कोर्ट के आदेश : आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों से हटाने के निर्देश दिए

नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों सहित नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा कुत्तों और पशुओं को हटाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवारा कुत्तों को उस जगह वापस नहीं छोड़ा जाए, जहां से उन्हें उठाया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बस स्टैंउ जैसे सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को उठाने और वापस वहीं छोड़ने की अनुमति देने से ऐसे स्थानों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मूल उद्देश्य को ही क्षति पहुंचेगी। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि इन सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले सभी आवारा कुत्तों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत बनाए गए पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के अनुसार पकड़ा, नसबंदी और टीकाकरण किया जाए।

हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के भी निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे से भी आवारा पशुओं को हटाने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों यह निर्देश दिए हैं। इन पशुओं को पकड़ने और आश्रय स्थल पहुंचाने के लिए राजमार्ग गश्ती दल गठित करने के निर्देश भी दिए हैं।

स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में बाड़ लगायी जाए

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकारों को आठ हफ़्तों के भीतर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों, परिवहन केंद्रों और खेल सुविधाओं में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त बाड़ लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए, ताकि कुत्ते वहां न पहुंच सकें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 हफ्ते में सभी राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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