उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशिष्ठ न्यायालय ने घूसखोरी के मामले में आसपुर, (डूंगरपुर) के तत्कालीन पटवारी खेमेश्वर जोशी पुत्र प्रेमशंकर को दोषी मानते हुए 1 साल के कारावास और कुल 20 हजार रूपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आरोपी खेमेश्वर जोशी 15 जुलाई 2013 को एसीबी टीम ने परिवादी की भूमि को आबादी में कंवर्ट करने की एवज में 10 हजार रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। udaipur acb court sentenced 1 year imprisonment to patwari in Bribe case
न्यायाधीश संदीप कौर ने आरोपी तत्कालीन पटवारी खेमेश्वर जोशी को सजा सुनाते हुए फैसले में कहा कि वर्तमान समय में लोक सेवकों द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन न कर भ्रष्ट आचरण अपनाने की प्रवृति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में अभियुक्त को इस मामले में दंडित करना न्यायोचित है। मामले में विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश मित्तल ने एसीबी की ओर से पैरवी की।
ट्रैप से पहले एसीबी ने जब सत्यापन करवाया तब भी पटवारी ने परिवादी से वसूली थी एडवांस रिश्वत
मामले के अनुसार परिवादी ने रूपजी प्रजापत ने एसीबी उदयपुर कार्यालय को 12 जुलाई 2013 को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि उसने आसपुर, डूंगरपुर में पटवार मंडल पारडा इटीवार में एक भूखंड खरीदा था। भूखंड को आबादी भूमि में कन्वर्ट कराने के लिए उसने पटवार मंडल में आवेदन किया था, जिस पर तत्कालीन पटवारी खेमेश्वर जोशी ने परिवादी से 24 हजार रूपए रिश्वत मांगी थी।
एसीबी ने जब परिवादी की शिकायत का सत्यापन करवाया, तो पटवारी खेमेश्वर जोशी के रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई और उसने एसीबी सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 5000 रूपए रिश्वत राशि वसूल ली थी और अगली मीटिंग में 10 हजार रूपए रिश्वत एडवांस देने को कहा था। रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने पर एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन पटवारी खेमेश्वर जोशी को परिवादी से 10 हजार रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
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