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मोदी सरकार बड़ा फैसला: जीएसटी की अब दो दरें 5% और 18%

Lucky Jain by Lucky Jain
September 4, 2025
Reading Time: 2 mins read
government approves gst two rates 5 and 18 percent new rates will be effect from 22 sep 2025


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दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं होंगी सस्ती

एआर लाइव न्यूज। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधार को लेकर की गयी घोषणा पूरी हो गयी है। सरकार ने त्योहारी सीजन के शुरूआत के साथ ही लोगों को तोहफा दे दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद्‌ की 56वीं बैठक में व्यापार को सुगम बनाने के उपायों के लिए जीएसटी टैक्स दरों में बदलाव से संबंधित सिफारिशें कीं, जो 22 सितंबर से लागू होंगी। government approves two gst rates 5 and 18 percent. new rates will be effect from 22 sep 2025

जीएसटी के अब दो दरें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही होंगी। कुछ बेहद लग्जरी और चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत जीएसटी का स्लैब रहेगा। देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा कवरेज में लाया जा सके, इसलिए सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है।

दैनिक उपयोग की इन वस्तुएं सस्ती होंगी

  • आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • बहुत अधिक तापमान वाला (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा, परोटा आदि) पर भी जीएसटी हटा दिया गया है।
  • लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12 प्रतिश या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच के टीवी, डिशवॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि शामिल हैं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है

कृषि, बागवानी के उपकरण भी सस्ते होंगे, घर बनाने में लगने वाला सीमेंट पर भी जीएसटी कम

  • कृषि वस्तुओं, मिट्टी तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट मशीन आदि शामिल हैं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यम चमड़े के सामान जैसी श्रम-आधारित वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है
  • सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है

जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी शून्य किया

  • 33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5 प्रतिश्त से घटाकर शून्य कर दिया गया है
  • अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है
  • चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले कई चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है
  • कई चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5% कर दिया गया है

छोटी कारें सस्ती होंगी

  • 350 सीसी या उससे कम सीसी वाली छोटी कारें और मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है
  • बस, ट्रक, एंबुलेंस आदि पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है
  • सभी ऑटो कलपुर्जों पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18 प्रतिशत की एक समान दर कर दी गई है। तीन-पहिया वाहनों पर इसे 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है

कपड़े, होटल में ठहरना भी सस्ता होगा

  • हाथ से बनाए रेशे पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और मानव निर्मित धागे पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके, मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है।
  • 7500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाली (होटल आवास) सेवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है
  • सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके उर्वरक क्षेत्र में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया
  • नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण हेतु पुर्जों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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