महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पेश की
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान सरकार ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द नहीं करने का निर्णय लिया है, इस संबंध में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब भी दाखिल कर दिया है। हाइकोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख दी है। इस मामले में कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिका पर जस्टिस समीर जैन सुनवाई कर रहे हैं। Rajasthan SI Paper Leak 2021 exam will not be cancelled
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि फिलहाल भर्ती को निरस्त नहीं किया जा सकता, अभी तक की जांच में कम अभ्यर्थी दोषी पाए गए हैं, रिपोर्ट में कहा गया कि 313 अभ्यर्थी पहली बार किसी सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं, इनमें से सिर्फ 35 अभ्यर्थी ही दोषी पाए गए हैं।
यदि कुल पदों की बात के जाए तो कुल 838 अभ्यर्थियों में से केवल 53 अभ्यर्थी की दोषी पाए गए हैं, ऐसे में दोषी अभ्यर्थियों को अलग किया जा सकता है। इसलिए भर्ती को फिलहाल रद्द करना उचित नहीं है। मामले की जांच एसओजी द्वारा की जा रही है। इस स्टेज पर भर्ती को रद्द करना मेहनत कर चयनित हुए अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा।
किसी क्षेत्र विशेष से अधिक अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है
- रिपोर्ट में इस बात का हवाला भी दिया गया है कि पूर्व की भर्तियों की तुलना में इस भर्ती में किसी क्षेत्र विशेष से अधिक अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है।
- वर्तमान भर्ती में दोषियों को आगामी सभी भर्तियों के लिए अपात्र कर दिया जाएगा।
- आगामी भर्तियों में पदों को बढ़ाया जाएगा और उसमें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
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