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तस्करों की संपत्तियां होंगी सीज: हिस्ट्रीशीटर विष्णु सेन से होगी शुरूआत

Lucky Jain by Lucky Jain
June 19, 2025
Reading Time: 1 min read
udaipur police will seize Smugglers properties in the Section 68F in Narcotic Act


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  • मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध की आय से बनायी संपत्तियां सरकार अपने कब्जे लेगी
  • उदयपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर की संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई होगी

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। शहर में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए उदयपुर पुलिस तस्करों की गिरफ्तारियों के साथ ही उनकी संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई भी करेगी। इसकी शुरूआत उदयपुर में अंबामाता थाने के हिस्ट्रीशीटर विष्णु सेन से होगी, जो अवैध हथियारों और मादक पदार्थ (नशीले पदार्थों) का तस्कर है। विष्णु सेन ने तस्करी की काली कमाई से सिसारमा में एक आलीशान दो मंजिला घर बनाया, उसके पास लग्जरी कार और बाइक भी है। udaipur police will seize Smugglers properties in the Section 68F in Narcotic Act उदयपुर पुलिस को दिल्ली स्थित प्राधिकृत अधिकारी ट्रिब्यूनल कोर्ट के जरिए विष्णु सेन की अपराध की आय से बनायी संपत्ति को सीज करने के आदेश मिल गए हैं। हालां कि विष्णु सेन के पास ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर 45 दिनों में हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है।

एसपी योगेश गोयल ने बताया कि इस पूरे केस में अंबामाता थानाधिकारी मुकेश सोनी, एसपी कार्यालय के अपराध शाखा निरीक्षक संजीव स्वामी और पूर्व थानाधिकारी हनुवंत सिंह की मुख्य भूमिक और प्रयास रहे हैं। इस आदेश को उदाहरण मानकर हम उदयपुर के अन्य तस्करों की संपत्तियों को सीज करने के लिए इस तरह की कार्रवाई अमल में लाएंगे। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि उदयपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर की संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई होगी।

ऐसे चला पूरा केस : कोर्ट में साबित किया अपराध की आय से अर्जित की संपत्तियां

ब्रह्मपोल निवासी विष्णु सेन (55) पुत्र सुरेश चन्द्र अंबामाता थाने का हिस्ट्रीशीटर है। विष्णु सेन के खिलाफ अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के 30 प्रकरण दर्ज हैं। विष्णु सेन अभी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत विष्णु सेन की अपराध की आय से अर्जित संपत्तियों को सीज करने के लिए अंबामाता थानाधिकारी ने दिल्ली स्थित ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका दायर की।

मामले में विष्णु सेन की तरफ से दो वकील खड़े हुए, वहीं पुलिस विभाग की ओर से थानाधिकारी मुकेश सोनी और एसपी कार्यालय के अपराध शाखा निरीक्षक संजीव स्वामी ने पैरवी की। थानाधिकारी ने आय के स्त्रोतों सहित अन्य तथ्यों के आधार पर कोर्ट में ये साबित किया कि विष्णु सेन की मौजूदा संपत्तियां उसकी मादक पदार्थों की तस्करी से हुई आय से अर्जित की गयी हैं। कोर्ट ने सभी तथ्यों पर गौर करने और दोनों पक्षों की सुनवायी करने के बाद यह माना कि विष्णु सेन का सिसारमा स्थित दो मंजिला घर, कार और बाइक अपराध की आय से अर्जित संपत्तियां हैं और ट्रिब्यूनल ने इन संपत्तियों को सीज करने के आदेश दिए हैं। udaipur police will seize Smugglers properties in the Section 68F in Narcotic Act

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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