उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर शहर के कलड़वास में नवंबर 2016 में पकड़े गए अब तक के सबसे बड़े 23500 किलो मैंड्रेक्स या एमडी ड्रग्स (Methaqualone ) रैकेट मामले में आज सोमवार को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत एडीजे-1 ने सभी सातों आरोपियों को सजा सुनाई। पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश मनीष वैष्णव ने 6 आरोपियों रवि दूदानी, निर्मल दूदानी और गुंजन दूदानी, परमेश्वर व्यास, अनिल मलकानी, सजय आर पटेल को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रूपए आर्थिक दंड और अतुल महात्रे को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रूपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी सुभाष दूदानी की पहले ही मौत हो चुकी है। Udaipur biggest drugs case : court sentenced 20 years imprisonment to Accuses in 23500 kg Mandrax drugs case
इंडोनेशिया तक पहुंचायी थी खेप, दूसरी खेप पहुंचाने की तैयारी में पकड़े गए
विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रवीण खंडेलवालए राजेश वसीटा और एसपी शर्मा ने मामले में पैरवी की। इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में अभियोजन पक्ष ने 50 गवाह, 1500 आर्टिकल और 1000 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। अधिवक्ता ने बताया कि नवंबर 2016 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) की टीम ने उदयपुर के कलड़वास इंडस्ट्रीयल एरिया में एक फैक्ट्री पर छापा मारा था। इस कार्रवाई में डीआरआई की टीम ने 23.5 मैट्रिक टन (23500 किलो) मैथाकुनोल टेबलेट (एमडी ड्रग्स टेबलेट) का भंडार जब्त किया था। मामले में डीआरआई ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था। इनमें मुख्य आरोपी सुभाष दूदानी की मौत हो चुकी है, जबकि आज 7 आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
अधिवक्ता ने बताया कि डीआरआई की टीम ने जांच में पाया कि आरोपियों का ड्रग्स रैकेट इंटरनेशनल लेवर तक फैल चुका था। इन्होंने एक बार इंडोनेशिया तक ड्रग्स की खेप पहुंचायी थी, दूसरी बार भेजने की तैयारी थी, तब डीआरआई को मुखबीर से सूचना मिली और यह कार्रवाई हुई।
व्हाईट कॉलर थे आरोपी
सुभाष दूदानी उस समय बॉलीवुड में प्रोड्यूसर था, जबकि एक आरोपी इंजीनियर और एक आरोपी प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट था। आरोपी सोसायटी में व्हाईट कॉलर थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सभी मिलकर ड्रग्स का इतना बड़ा रैकेट चला रहे थे। सुभाष दूदानी ने इस धंधे में बेटे गुंजन दूदानी, भाई-भतीजा रवि दूदानी और निर्मल दूदानी को तक शामिल कर लिया था।
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