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वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: गैर-मुस्लिमों को बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जाएगा

Lucky Jain by Lucky Jain
April 17, 2025
Reading Time: 1 min read
supreme court hearing on waqf amendment act


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नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन गुरूवार को भी सुनवायी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं में उठाए गए बिंदुओं के जवाब देने के लिए केन्द्र सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। supreme court hearing on waqf amendment act

कोर्ट में केन्द्र सरकार की ओर से बताया गया कि गैर-मुस्लिमों को केन्द्रीय या स्टेट वक्फ बोर्डों में नियुक्त नहीं किया जाएगा, केन्द्र सरकार के इस जवाब को सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है, साथ ही अगली तारीख तक किसी भी वक्फ संपत्ति को डिनॉटिफाई नहीं करने और न ही उनके कैरेक्टर में कोई बदलाव करने के आदेश दिए हैं, इसमें घोषित और वक्फ बाय यूजर के रूप में रजिस्टर संपत्तियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंजीकृत कोई भी वक्फ संपत्ति को इस अवधि के दौरान छेड़ा नहीं जाए और वक्फ बोर्डों में नियुक्तियों सहित कोई भी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

70 याचिकाओं में से 5 पॉइंट तय करें, उन पर ही सुनवायी होगी

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 याचिकाएं दायर हुई हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं हैं। ऐसे में सभी याचिकाकर्ता मुख्य 5 बिंदुओं पर सहमति बनाएं। नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। उन 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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