जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। जयपुर की विशेष अदालत ने 13 मई 2008 को शहर में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में आज मंगलवार को चार आतंकियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। jaipur live bomb found case
पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने चारों अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए कहा कि सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है, क्या सही है और क्या गलत, यह हमारा मन जानता है, अगर सजा हुई है तो गुनाह भी हुआ होगा। अभियुक्तों ने शहर को दहलाने के लिए बम प्लांट किया, ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है।
जयपुर में 13 मई 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, नौवां बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। इसी नौंवें बम के मामले में चारों आतंकियों को आज आजीवन कारावास की सजा हुई है।
न चेहरे पर शिकन, न अफसोस
न्यायाधीश के सजा सुनाने के बाद चारों आरोपी कोर्ट रूम से मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनके चेहरे पर न तो किसी तरह की कोई शिकन थी और न ही अपराध को लेकर अफसोस।
गौरतलब है कि चारों आतंकियों को आईपीसी और यूएपीए की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। इन धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। इनमें शाहबाज को छोड़कर अन्य को सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है।
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