1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक 4 साल लागू रहेगी यह आबकारी नीति
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान में आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है। यह नीति अब 4 साल तक लागू रहेगी। हालां कि नीति के प्रावधानों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। क्लस्टर और रिन्यू सिस्टम का प्रावधान होगा। 70% तक रिन्यू सिस्टम लागू रहेगा, 70 प्रतिशत से नीचे रहने पर सभी दुकानें क्लस्टर सिस्टम पर जाएगी। यह आबकारी नीति आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक के लिए लागू रहेगी। (rajasthan New excise policy 2025-29_
नयी आबकारी नीति के मुख्य बिंदू
मदिरा उत्पादन इकाईयां / बार प्रक्रियाओं में सरलीकरण
- एयरपोर्ट्स पर बार की अनुमति होगी।
- 10 कमरों वाले होटल भी बार की अनुमति के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- सभी प्रकार की अनुमति, लाईसेंस व परमिट आदि के लिए ऑनलाईन ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था रहेगी।
- मदिरा उत्पादकों आपूर्तिकर्ताओं को अपने परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होलसेल बॉण्ड स्थापना की अनुमति।
- मदिरा उत्पादन इकाईयों यथा डिस्टिलरीज/बेवरीज/बोटलिंग प्लांट की स्थापना जल संसाधन / भू-जल विभाग द्वारा जारी जल उपयोग नीति के प्रावधानों के अनुसार स्थापित करने की अनुमति।
- इथेनॉल उत्पादन इकाईयों (डिस्टिलरीज) की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु लाईसेंस फीस को कम करके 5 से 8 लाख रूपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है।
मद्यसंयम के नीतिगत निर्देश
- मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाही की व्यवस्था।
- मंदिरा पात्रों व दुकानों पर मदिरा उपभोग के दुष्प्रभावों की सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन।
- अवयस्कों को नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक।
- सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना।
अवैध मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण
- समीपवर्ती राज्यों से अवैध मदिरा पर रोक लगाने हेतु पुलिस के साथ समन्वय करते हुए संयुक्त दलों का गठन।
- मुखबिर प्रोत्साहन योजना का उपयोग कर अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर प्रभावी रोकथाम की व्यवस्था।
- सीमावर्ती जिलों में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में आबकारी, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मॉनिटरिंग कमेटी का गठन।
मदिरा दुकानों का बंदोबस्त पारदर्शिता के साथ सरलीकरण
- मदिरा दुकानों की संख्या यथावत 7665 रखते हुए जिलेवार समूहों क्लस्टर का गठन।
- वर्तमान अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण का अवसर (जिले में 70 प्रतिशत दुकानें तथा समूह में सम्मिलित सभी दुकानों के नवीनीकरण कराने पर)।
- नवीनीकरण से शेष रही दुकानों का समूहवार ऑनलाईन नीलामी, ई-बिड द्वारा आवंटन।
- प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत गारंटी राशि बढ़ाते हुए पूर्ण नीति अवधि अर्थात् 4 वर्ष के लिये नवीनीकरण कराने का प्रावधान।
- हेरिटेज मदिरा ; आरएसजीएसएम द्ध वाईन तथा ठप्व् के लिए फैक्ट्री आउटलेट / ब्राण्ड शॉप की अनुमति।
- मॉडल शॉप का आवंटन वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर ऑनलाईन नीलामी द्वारा होगा।
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