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प्रदेश में नयी आबकारी नीति लागूः दस कमरों वाले होटल को भी बार की अनुमति मिल सकेगी

Lucky Jain by Lucky Jain
January 31, 2025
in Home, Rajasthan, Udaipur
0
rajasthan New excise policy will implement for 4 years


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1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक 4 साल लागू रहेगी यह आबकारी नीति

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान में आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है। यह नीति अब 4 साल तक लागू रहेगी। हालां कि नीति के प्रावधानों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। क्लस्टर और रिन्यू सिस्टम का प्रावधान होगा। 70% तक रिन्यू सिस्टम लागू रहेगा, 70 प्रतिशत से नीचे रहने पर सभी दुकानें क्लस्टर सिस्टम पर जाएगी। यह आबकारी नीति आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक के लिए लागू रहेगी। (rajasthan New excise policy 2025-29_

नयी आबकारी नीति के मुख्य बिंदू

मदिरा उत्पादन इकाईयां / बार प्रक्रियाओं में सरलीकरण

  • एयरपोर्ट्स पर बार की अनुमति होगी।
  • 10 कमरों वाले होटल भी बार की अनुमति के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  • सभी प्रकार की अनुमति, लाईसेंस व परमिट आदि के लिए ऑनलाईन ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था रहेगी।
  • मदिरा उत्पादकों आपूर्तिकर्ताओं को अपने परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होलसेल बॉण्ड स्थापना की अनुमति।
  • मदिरा उत्पादन इकाईयों यथा डिस्टिलरीज/बेवरीज/बोटलिंग प्लांट की स्थापना जल संसाधन / भू-जल विभाग द्वारा जारी जल उपयोग नीति के प्रावधानों के अनुसार स्थापित करने की अनुमति।
  • इथेनॉल उत्पादन इकाईयों (डिस्टिलरीज) की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु लाईसेंस फीस को कम करके 5 से 8 लाख रूपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है।

मद्यसंयम के नीतिगत निर्देश

  • मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाही की व्यवस्था।
  • मंदिरा पात्रों व दुकानों पर मदिरा उपभोग के दुष्प्रभावों की सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन।
  • अवयस्कों को नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक।
  • सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना।

अवैध मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण

  • समीपवर्ती राज्यों से अवैध मदिरा पर रोक लगाने हेतु पुलिस के साथ समन्वय करते हुए संयुक्त दलों का गठन।
  • मुखबिर प्रोत्साहन योजना का उपयोग कर अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर प्रभावी रोकथाम की व्यवस्था।
  • सीमावर्ती जिलों में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में आबकारी, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मॉनिटरिंग कमेटी का गठन।

मदिरा दुकानों का बंदोबस्त पारदर्शिता के साथ सरलीकरण

  • मदिरा दुकानों की संख्या यथावत 7665 रखते हुए जिलेवार समूहों क्लस्टर का गठन।
  • वर्तमान अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण का अवसर (जिले में 70 प्रतिशत दुकानें तथा समूह में सम्मिलित सभी दुकानों के नवीनीकरण कराने पर)।
  • नवीनीकरण से शेष रही दुकानों का समूहवार ऑनलाईन नीलामी, ई-बिड द्वारा आवंटन।
  • प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत गारंटी राशि बढ़ाते हुए पूर्ण नीति अवधि अर्थात् 4 वर्ष के लिये नवीनीकरण कराने का प्रावधान।
  • हेरिटेज मदिरा ; आरएसजीएसएम द्ध वाईन तथा ठप्व् के लिए फैक्ट्री आउटलेट / ब्राण्ड शॉप की अनुमति।
  • मॉडल शॉप का आवंटन वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर ऑनलाईन नीलामी द्वारा होगा।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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