एआर लाइव न्यूज। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में सोमवार को सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास और 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले में फॉरेंसिक रिपोर्ट अहम साक्ष्य साबित हुई है, जिसमें घटनास्थल और मृतका डॉक्टर की बॉडी से आरोपी संजय रॉय का डीएनए मिला है। संजय की सजा के लिए 160 पेज का फैसला लिखा गया है। Kolkata rg kar trainee doctor rape-murder case: Court sentences convict Sanjay Roy to life imprisonment
हालांकि मृतका के परिजन संजय रॉय को दी गयी उम्रकैद की सजा के प्रति संतुष्ट नहीं है, परिजन शुरूआत से ही आरोपी संजय रॉय को फांसी दिए जाने की गुहार लगा रहे हैं। एडवोकेट ने बताया कि संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है, अदालत ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिए हैं।
8 अगस्त की रात कॉलेज परिसर में ही ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई थी हैवानियत
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए और कोलकाता सहित देशभर में प्रदर्शन हुए। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई ने कर आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। मामले में सुनवाई करते हुए 5 महीने 12 दिन बाद आज आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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