जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर निर्धारित किराए से 10 गुना के बराबर राशि वसूली जाएगी। रोडवेज प्रबंधन ने अधिभार राशि की वसूली के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों के स्थान पर संशोधित आदेश जारी किए हैं।(Rajasthan Roadways)
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने बताया कि निगम में वाहन निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने और निगम राजस्व में वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ज्यादातर निरीक्षकों द्वारा वाहन निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रियों से अधिभार राशि की वसूली नहीं की जाती है। ऐसे में पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर यात्री भाड़े के 10 गुना के बराबर या 2000 रुपए जो भी कम हो, की वसूली की जाएगी।(Rajasthan Roadways)
लापरवाही बरतने पर कार्मिकों के विरुद्ध भी होगी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि इस संबंध में निरीक्षण कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए भी प्रतिमाह 36 हजार रुपए अधिभार राशि वसूल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व में निरीक्षकों के लिए यह लक्ष्य 3 बिना टिकट यात्री प्रकरण पकड़े जाने का था। किसी भी एक आगार के बस सारथियों, परिचालकों, चालकों के विरुद्ध एक माह में बिना टिकट यात्रा के कुल पांच या पांच से अधिक ऐसे प्रकरण पाए जाते हैं जिनमें उन पर कार्यवाही की जा सकती है।
या की गई हो तो ऐसे मामलों में संबंधित आगार में कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध भी लापरवाही बरतने के आरोप में आरोप पत्र जारी करते हुए निलंबित किया जाएगा ताकि जांच प्रभावित न हो।
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