सलूम्बर क्षेत्र के 302 बूथों पर होगा मतदान
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। सलूंबर विधानसभा उपचुनाव- 2024 (Salumber by-election 2024) के तहत 13 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के 302 बूथों पर मतदान होगा। इससे पूर्व सोमवार शाम से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रचार थम गया। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल के निर्देशन में समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण मंगलवार को सूरजपोल स्थित राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में होगा तथा वहीं से मतदान दल अपने.अपने आवंटित बूथ के लिए प्रस्थान करेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि मतदान प्रक्रिया संपादित कराने के लिए रिजर्व दल सहित कुल 363 मतदान दल गठित किए गए हैं। इनमें पीठासीन अधिकारी सहित 4 कार्मिक शामिल हैं। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर एवं माइक्रो आब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं।

मतदान केंद्रों पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं
मतदान केंद्रों पर मोबाइल ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। बूथ पर अपेक्षित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सिर्फ पीठासीन अधिकारी और माइक्रो आब्जर्वर को मोबाइल साइलेंट मोड पर अनुमत किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों के अधिकृत पोलिंग एजेंट, मतदाताओं, मीडियाकर्मियों सहित किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे।

यह हैं 12 वैकल्पिक दस्तावेज
मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाक घर की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, भारत सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कार्मिकों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, सांसद एवं विधायकों को जारी अधिकृत पहचान पत्र तथा दिव्यांगजन को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड में से किसी एक का उपयोग कर मतदान किया जा सकता है।
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