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मावली हत्या-दुष्कर्म केस: न्यायालय ने आरोपी युवक और उसके माता-पिता को दोषी करार दिया

Lucky Jain by Lucky Jain
October 25, 2024
Reading Time: 1 min read
udaipur police arrest parents of main accused of mavli minor rape murder case


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उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र के गांव में 29 मार्च 2023 को 8 वर्ष की मासूम के साथ दरिंदगी कर हत्या करने और लाश के टुकड़े-टुकड़े कर फेंक देने के मामले में आज शुक्रवार को विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) क्रम-2 ने आरोपी युवक कमलेश सिंह उर्फ करण पुत्र राम सिंह, आरोपी युवक के माता-पिता किशन कुवंर और राम सिंह को दोषी करार दिया है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी संजय भटनागर ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अगली तारीख 4 नंवबर दी है, इस दिन आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। udaipur mavli minor rape murder case

42 गवाह, 174 साक्ष्य पेश हुए : माता-पिता साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी करार

29 मार्च 2023 को मावली थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी कमलेश ने गांव की ही एक 8 वर्षीय मासूम का अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी की और फिर हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े कर फेंक दिए थे। बच्ची के लापता होने पर उसके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने जब गांव में गहन तलाश की तो बच्ची के शव के टुकड़े बरामद हो गए। पुलिस ने तफ्तीश कर आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि कमलेश के माता-पिता किशन कुंवर और राम सिंह को उनके बेटे के कुकृत्य के बारे में पता चल गया था, इसके बावजूद पुलिस को बताने के बजाए उन्होंने बेटे को बचाने के लिए उसकी साक्ष्यों को मिटाने में मदद की। पुलिस ने मामले में आरोपी कमलेश और उसके माता-पिता को गिरफ्तार कर पड़ताल पूरी की और चालान पेश किया।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। इस दौरान 42 गवाह पेश हुए और 174 प्रलेखीय साक्ष्य और 27 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए। आज कोर्ट ने मामले में कमलेश के माता-पिता किशन कुंवर और राम सिंह को साक्ष्य मिटाने के आरोप में आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी माना है, जबकि आरोपी युवक कमलेश उर्फ करण सिंह को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 (2)(N) और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। इन आरोपियों को अब 4 नवंबर को सजा सुनायी जाएगी। (udaipur mavli minor rape murder case)

यह भी पढ़ें : बेटे की हैवानियत का पता चलने के बाद उसे पुलिस के हवाले करने के बजाए उसे बचाने के लिए साक्ष्य मिटाए

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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