हाईकोर्ट ने कहा माइंस जबरन बंद कराने वाले असामाजिक तत्वों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। हिंदुस्तान जिंक की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने सुनवायी करते हुए उदयपुर और सलूंबर के कलेक्टर एसपी को जावर माइंस के गेट खुलवाकर काम शुरू करवाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सख्ती से कहा खदानों को जबरन बन्द कराने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरकार और प्रशासन इस तरह की गतिविधियों की तरफ आंखें नही मूंद सकती है। (jodhpur highcourt order to udaipur collector SP)
न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों को फैक्ट्री और माइंस ऑपरेशन बंद कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए उदयपुर और सलूंबर कलेक्टर, एसपी को माइंस के गेट खुलवाने, माइंस में काम शुरू करवाने के निर्देश दिए हैं।
हिंदुस्तान जिंक ने हाईकोर्ट में कहा कुछ लोग गैरवाजिव मांगों को लेकर प्रदर्शन के नाम से गुंडागर्दी कर रहे हैं
सीनियर एडवोकेट अखिलेश राजपुरोहित ने हिंदुस्तान जिंक की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में पक्ष रखते हुए बताया था कि कुछ लोगों ने जावर स्थित माइंस के गेट जबरन बंद करवा दिए हैं। इससे माइंस में काम कर रहे मजबूर न तो बाहर निकल पा रहे हैं और न ही माइंस में कोई श्रमिक और स्टाफ अंदर जा पा रहा है। ये लोग अपनी कुछ गैरवाजिव मांगों को लेकर धरना करने के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इन लोगों के कारण न सिर्फ माइंस में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर और कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि माइंस में काम बंद होने से राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है।
हिंदुस्तान जिंक ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए पुलिस अधीक्षक से निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की। हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान जिंक का पूरा पक्ष सुनने के बाद उदयपुर और सलूंबर कलेक्टर, एसपी को माइंस के गेट खुलवाने, वहां काम शुरू करवाने के आदेश दिए। jodhpur highcourt order to udaipur collector SP
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