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मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बिना स्वीकृति हुआ निर्माण होगा सीज

Lucky Jain by Lucky Jain
July 22, 2024
Reading Time: 1 min read
udaipur GBH medical college and hospital illegal construction will be seized


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  • हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा निर्माण स्वीकृति की फाइल यूआईटी में 6 साल से लगी
  • क्या प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसरों में हुए अवैध निर्माणों की होगी जांच.?

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को उदयपुर के जीबीएच अमेरिकन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में स्वीकृति के विपरीत हुए अनाधिकृत निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। विधायक फूल सिंह मीणा के प्रश्न पर जवाब देते हुए नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की जांच की गयी, जिसमें अनियमितता पायी गयी है। (udaipur GBH medical college and hospital) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में घोषणा करते हुए हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज परिसर में स्वीकृति के विपरीत हुए निर्माण को 72 घंटों में सीज करने के आदेश दिए हैं। यह मुद्दा उठने के बाद चर्चा चल रही है कि क्या प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में हुए अवैध निर्माणों की जांच होगी।

इधर जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि विधानसभा में पिछले दिनों चिकित्सा विभाग द्वारा दिए गए जवाब से यह तो स्पष्ट है कि हम हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज सभी नियमों की पालना करते हुए संचालित कर रहे हैं। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के संचालन में सभी प्रकार की एनओसी हमारे पास हैं। रही बात निर्माण स्वीकृति की, तो नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के नॉर्म्स को पूरा करने और मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने निर्माण किया और निर्माण स्वीकृति के लिए छह साल पहले ही यूआईटी/यूडीए में आवेदन कर दिया था। नियमों की पालना के लिए नगरीय निकाय जो भी प्रक्रिया बताएंगे, हॉस्पिटल प्रबंधन उसे पूरा करने के लिए तत्पर हैं।

अनियमितताओं की मुख्य सचिव की निगरानी में होगी जांच

मंत्री ने विधानसभा में जवाब देते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की अनियमितता की जांच मुख्य सचिव की निगरानी में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। बिना स्वीकृति के जितने भी निर्माण हुए हैं, उन्हें संबंधित नगरीय निकाय द्वारा 72 घंटे के अंदर सीज किया जाएगा। कैंपस में हॉस्पिटल भवन ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, कॉलेज भवन और स्टूडेंट्स हॉस्टल्स के भवनों में उपर के तल पर अवैध निर्माण हुआ है। udaipur GBH medical college and hospital

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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