एआर लाइव न्यूज। NEET-UG और UGC-NET परीक्षा के पेपर लीक को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इसी बीच शुक्रवार देर रात केन्द्र सरकार ने पेपर लीक विरोधी कानून की अधिसूचना जारी कर इसे देशभर में लागू कर दिया है। केन्द्र ने 21 जून देर रात “सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024” की अधिसूचना जारी की और इसी के साथ यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। इस कानून का विधेयक 10 फरवरी को समाप्त हुए बजट सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।(Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024)
यह कानून देश भर में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में नकल सहित अन्य गड़बड़ियों को रोकनेअन्य गड़बड़ियां रोकने और अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए लाया गया है। अधिनियम में परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी को समय से पहले प्रकट करने तथा परीक्षा केन्द्रों में अनधिकृत लोगों के प्रवेश कर व्यवधान उत्पन्न करने पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है।
3 से 5 वर्ष तक कारावास की सजा का प्रावधान
इन अपराधों के लिए 3 से 5 वर्ष तक कारावास तथा 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती तथा गैर-समझौता योग्य हैं। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी।
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