भीलवाड़ा,(एआर लाइव न्यूज)। शाहपुरा (भीलवाड़ा) के कोटड़ी में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप कर कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने के मामले में सोमवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने दोषी सगे भाई कालू और कान्हा को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना।(death sentence to gang rape murder accused)
कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई पूरी कर दोनों आरोपी सगे भाई कालू और कान्हा को दोषी माना था, जबकि मामले में आरोपी बनाए गए अन्य 7 महिला-पुरूषों को बरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों कालू और कान्हा को फांसी की सजा सुनाई है। बरी हुए सातों आरोपी कालू और कान्हा की पत्नियां, मां, बहन सहित परिवार के अन्य सदस्य है।

कोयले की भट्टी में मिले थे बच्ची के अवशेष
गौरतलब है कि 2 अगस्त 2023 की सुबह कोटड़ी थाना क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय बच्ची बकरियों को चराने के लिए घर से निकली थी। दोनों भाई कालू और कान्हा ने बच्ची को अकेले देखा तो उन्होंने बच्ची का मुंह दबाकर अपहरण किया और उसे पास बनी कोयले की भट्टी के पीछे ले गए। जहां दरिदों ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया। किसी को पता नहीं चले तो आरोपियों ने कोयले की भट्टी में बच्ची को जिंदा डालकर मार दिया था।
बच्ची जब दोपहर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की। आरोपियों से पूछा तो ये बिलकुल अनजान बने रहे, लेकिन बच्ची का जूता और कुछ अवशेष कोयले की भट्टी के पास मिल गए, जिससे मामला खुला। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने कोयले की भट्टी में बच्ची को जला देने की बात कबूली। जिसके बाद पुलिस ने कोयले की भट्टी में पानी डालकर कोयला को छलनी से छाना था तो बच्ची के हड्डियों के टुकड़े और हाथ का कड़ा पुलिस को बरामद हुआ था।

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