वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को जारी की एडवाइजरी
नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। शहर हो या गांव, ज्यादातर घरों में मांए बॉर्नविटा और इस जैसे अन्य पेय पदार्थ को हेल्थ ड्रिंक मानकर बच्चों को पिलाती हैं। लेकिन हम सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि बोर्नविटा और इस जैसे अन्य पेय पदार्थ हेल्थ ड्रिंक नहीं हैं। (Bournvita is not health drink) इसे लेकर केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि बोर्नविटा और इस जैसे अन्य पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से हटाएं और इस बारे में ई-कॉमर्स कंपनिया अपनी वेबसाइट सहित सभी प्लेटफॉर्म भी अपडेट करें। यह निर्णय सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत गठित वैधानिक बॉडी की जांच में आए परिणाम के बाद लिया है।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक बॉडी ने जांच की थी, जिसमें उन्होंने पाया और तय किया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कोई भी हेल्थ ड्रिंक डिफाइन नहीं की गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इस महीने की शुरुआत में ई-कॉमर्स वेबसाइटों से डेयरी, अनाज या माल्ट-बेस्ड ड्रिंक प्रोडक्ट्स को हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक की कैटेगरी के तहत नहीं डालने के लिए कहा था। तर्क दिया गया कि हेल्थ ड्रिंक शब्द को भारत के खाद्य कानूनों में परिभाषित नहीं किया गया है। एनर्जी ड्रिंक सिर्फ टेस्टफुल वाटर-बेस्ड ड्रिंक है। एफएसएसएआई ने कहा कि गलत शब्दों का इस्तेमाल उपभोक्ता को गुमराह कर सकता है और इसलिए वेबसाइटों से विज्ञापनों को हटाने या सुधारने के लिए कहा गया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बोर्नविटा बनाने वाली कंपनी को दिया था नोटिस
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पिछले साल बोर्नविटा बनाने वाली कंपनी मोंडेलेज इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजा था। उसमें कहा गया था कि इस प्रोडक्ट में काफी मात्रा में शुगर होने की शिकायत है। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा कंपनी अपने प्रोडक्ट के सभी भ्रामक विज्ञापनों, पैकेजिंग और लेबल की समीक्षा करे और उन्हें वापस ले।
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