कोर्ट में केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की पीआईएल लगाई गयी है
नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। ईडी द्वारा दिल्ली शराब नीति केस गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। गुरूवार 21 मार्च की रात को ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था और आज शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड मांगी। 3 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।(arvind kejriwal arrest)
कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति केस के मास्टरमाइंड हैं और इन्होंने इस केस से जुड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ। दो बार कैश ट्रांसफर हुआ।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखते हुए कहा कि ईडी के पास सब कुछ है, तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी 80 प्रतिशत लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वे उनसे कभी मिले भी थे। इधर विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था।
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए लगाई पीआईएल
इधर गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गईर्। सुरजीत सिंह यादव ने अपनी याचिका में केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल गोपनीयता की शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री बने हैं, अगर वे जेल से शासन चलाते हैं और अगर कोई फाइल उनके पास जाती है, तो वह कई जेल अधिकारियों से होकर गुजरेगी जो उनकी गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगा।
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