नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड्स (electoral bonds) की जानकारी सौंप दी है। इस संबंध में एसबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें बताया कि 1 अप्रेल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं, जिनमें से 22030 बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों द्वारा भुनाए गए।
एसबीआई ने हलफनामे में बताया कि 12 मार्च को व्यावसायिक समय बंद होने से पहले भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण उपलब्ध करा दिया है। प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदार के नाम और खरीदे गए बांड के मूल्यवर्ग सहित चुनावी बॉण्ड को भुनाने की तारीख, चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम और बॉण्ड के मूल्य जैसे विवरण भी चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं।
जो बॉन्ड भुनाए नहीं गए, वे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ट्रांसफर कर दिए गए
एसबीआई ने जानकारी दी है कि चुनावी बॉन्ड को 15 दिनों में राजनीतिक दल द्वारा भुनाना होता है। 1 अप्रेल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं, जिनमें से 22030 बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों द्वारा भुनाए गए। जो बॉन्ड राजनीतिक दल द्वारा भुनाए नहीं गए उन्हें 2 जनवरी 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 के अनुसार प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया गया।
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