नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। केन्द्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और नकल पर रोक लगाने के लिए आज सोमवार को लोकसभा में The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill 2024 बिल पेश किया है।
सरकार ने बिल में नकल गिरोह और पेपर लीक गिरोह के खिलाफ कई सख्त प्रावधान किए हैं। इस बिल में पेपर लीक करने वाले के लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसमें न सिर्फ सरकारी परीक्षाओं में घपला करने वालों को जेल में डालने का प्रावधान किया गया है, बल्कि सर्विस प्रोवाइडर फर्म पर भी तगड़ा फाइन लगाया जाएगा।
अभ्यर्थी की जगह किसी अन्य द्वारा परीक्षा देने पर 5 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान
लोकसभा में पेश किए गए बिल में पेपर लीक के मामलों में कम से कम तीन साल से पांच साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है, जबकि संगठित अपराध के लिए बिल में 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा परीक्षार्थी के स्थान पर किसी और के परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।
रोचक वीडियोज के लिए एआर लाइव न्यूज के https://www.youtube.com/@arlivenews3488/featured यू-ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें


