डूंगरपुर जिले में चिखली पंचायत समिति का मामला
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को बीएपी के विधायक राजकुमार रोत ने चिखली पंचायत समिति के भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं का मामला उठाया। पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सम्बंधित विकास अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता को निलंबित करने की घोषणा कर दी।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजकुमार रोत के सवाल उठाने पर मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया कि भवन निर्माण कार्य में पूर्ववर्ती सरकार के समय अनियमितताएं बरती गई जिससे इस भवन के निर्माण में देरी हुई है। विगत सरकार के समय इस पंचायत समिति में 26 विकास अधिकारियों के स्थानांतरण किये गए इसलिए जिस अधिकारी ने यह स्थानांतरण किये उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि निर्माण कार्य में हुई अनियमितता में उक्त समयावधि के दौरान कार्यरत सम्बन्धित सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध सीसीए नियम 17 में कार्यवाही की गई है तथा विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
31 अगस्त 2024 तक भवन का कार्य पूर्ण करवा दिया जाए
मंत्री मदनदिलावर बताया कि सम्बन्धित फर्म मेसर्स निशी कन्सट्रक्शन सागवाडा (डूंगरपुर) को विकास अधिकारी द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। सरकार द्वारा इस भवन को पूर्ण कराने अतिरिक्त राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी परन्तु मूल स्वीकृति से शेष राशि एवं संवेदक की जमा प्रतिभूति राशि एवं रिस्क एण्ड कोस्ट की राशि से 31 अगस्त 2024 तक भवन का कार्य पूर्ण करवा दिया जाएगा।
अब तक 164.34 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका
इससे पहले विधायक राजकुमार रोत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 14 फरवरी 2017 को जारी की गई थी एवं भवन निर्माण का कार्य स्वीकृति जारी होने के 15 माह में पूर्ण किया जाना था। उक्त भवन का निर्माण भूतल एवं प्रथम तल पर करवाया जा रहा है तथा भूतल एवं प्रथम तल की छत व प्लास्टर का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। जिस पर अब तक 164.34 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
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