पटना,(एआर लाइव न्यूज)। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज गुरूवार को आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया है। बिहार सरकार की तरफ से विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक-2023 पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। विपक्षी दल भाजपा ने भी इस विधेयक को समर्थन दिया है। इस आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गयी सीमा से काफी ज्यादा है।(bihar assembly passed reservation amendment bill)
विधानसभा में पास हुआ विधेयक अब विधानपरिषद और राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहां से पास होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा, जिसके बाद बिहार राज्य की सरकारी सेवाओं की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण 20 और 2 प्रतिशत होगा, जबकि वर्तमान में उन्हें सोलह और एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा हैं।
ओबीसी और ईबीसी को अब 18 और 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि उन्हें वर्तमान में 12 और 18 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए पहले से लागू 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्व की तरह रहेगा। इस तरह विधेयक के अनुसार अनुसूचित जाति को 20, जनजाति को 2, ओबीसी को 18, ईबीसी को 25 और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत कुल 75 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।
अनुसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण
मुख्यमंत्री ने सदन में प्रस्ताव रखा था कि प्रदेश में एससी जो आबादी का 19.7 प्रतिशत है, को 20 प्रतिशत आरक्षण, वहीं एसटी जिनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत है, का आरक्षण एक प्रतिशत से दोगुना कर दो प्रतिशत का प्रावधान संशोधित बिल में किया गया है। वहीं ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं के लिए 18 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक प्रतिशत आरक्षण होगा।
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