1 अक्टूबर से लागू होगी योजना
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान में आगामी 1 अक्टूबर से मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना लागू होगी। इस योजना को प्रदेश के कारोबारियों के साथ ही आमजन के लिए भी लाभकारी बताया जा रहा है। योजना के अनुसार एक हजार रूपए से एक लाख तक की राशि के बिल / इनवाइस अपलोड किए जा सकेंगे। योजना 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि में जारी बिलों पर लागू होगी।
शासन सचिव वित्त राजस्व डॉ. कृष्णाकांत पाठक के अनुसार इस योजना के लागू होने से स्टेक होल्डर्स बिल या इनवाइस जारी कर कारोबार करने के लिए प्रेरित होंगे। आम नागरिक भी किसी भी खरीददारी के समय बिल प्राप्त करने के लिए सजग होंगे। प्रदेश में राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी। राज्य सरकार स्तर पर इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य होगा।

पुरस्कारों का चयन प्रतिमाह 20 तारीख को लॉटरी द्वारा किया जाएगा
मुख्यमंत्री जीएसटी पुरस्कार योजना में राज्य स्तर के साथ ही जिला स्तर पर भी पुरस्कार देने के प्रावधान किए गए हैं। योजना में दिए जाने वाले पुरस्कारों का चयन प्रतिमाह 20 तारीख को लॉटरी द्वारा किया जाएगा। मोबाइल एप/ ऑनलाईन पोर्टल पर माह की समाप्ति के बाद 10 दिवस में बिल / इनवाइस अपलोड करने की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग को योजना का नोड़ल विभाग बनाया है।
एक करोड़ रुपये तक का बम्पर पुरस्कार
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में एक करोड़ रुपये तक का बम्पर पुरस्कार के साथ ही प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। मासिक पुरस्कार में प्रथम के रुप में दस लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रुप में 5-5 लाख रुपये के दो पुरस्कार तथा तृतीय पुरस्कार के रुप में 50-50 हजार रुपये के 20 पुरस्कार दिए जाएंगे।
50 जिलों के दस दस हजार रुपए के 50 पुरस्कार दिए जाएंगे
इसी तरह से 50 जिलों के दस दस हजार रुपए के 50 पुरस्कार दिए जाएंगे। एक हजार रुपए के एक हजार सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। वार्षिक बम्पर पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में एक करोड़ रुपये का एक पहला पुरस्कार, 25-25 लाख रुपये के दो द्वितीय पुरस्कार एवं 15-15 लाख रुपये के 3 तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इस तरह से प्रतिमाह 45 लाख के 1073 पुरस्कार दिए जाएंगे वहीं एक करोड़ 95 लाख रु. के 6 बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे।
इनको योजना से बाहर रखा गया है
एयरलाईन, रेलवे, बैंकिंग व वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनी, ई-कामर्स ऑपरेटर, सरकारी व अर्द्ध-सरकारी कम्पनी, ऑटोमोबाईल नॉन-वेज खाद्य पदार्थ, मदिरायुक्त पेय (Alcoholic Beverages),इलेक्ट्रोनिक्स व डिजिटल गैजेट्स तथा मल्टीनेशनल / नेशनल कम्पनियों McDonald’s, Domino’s, K.F.C., Subway, Café Coffee Day, Pizza Hut, Burger King, Dakins इत्यादि की Food Chain कम्पनियों के द्वारा जारी बिल/ इनवाइस को इस योजना से बाहर रखा गया है।
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