200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटित होगी
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही,कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।
इन संस्थाओं को आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित होगी। साथ ही, मंत्रिमंडल ने पूर्व में स्वीकृत 45 ऐसे प्रकरणों में भी यह प्रावधान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। जिन संस्थाओं ने राशि नहीं जमा करवाई है उन्हें भी 10 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटित होगी।

उदयपुर में 27 संस्थाओं को भूमि आवंटित होगी
जयपुर में 29, जोधपुर में 44, उदयपुर में 27, कोटा में 21, बाड़मेर में 18, बीकानेर में 12, भीलवाड़ा में 10, भरतपुर में 9, अजमेर में 8, सवाई माधोपुर में 6, पाली में 5, सिरोही, केकड़ी व बालोतरा में 4-4,अलवर व हनुमानगढ़ में 3-3 जैसलमेर में 2 तथा श्रीगंगानगर, बूंदी, फलौदी, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, दौसा व सीकर में संस्थाओं को भूमि आवंटित होगी।
कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी
मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से ऐसे अनाथ बालक-बालिकाओं नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जिनके जैविक अथवा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण 31 मार्च 2023 अथवा इससे पूर्व हो चुकी हो।
साथ ही, ऐसे अनाथ बालक-बालिका, जिसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व हुई हो एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होए के भी वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स एल-9 तक के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।
एसीपी योजना में कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति पद के वेतनमान
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा।
कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण में साहस दिखाने वाले युवकों को मिलेगी नौकरी
मंत्रिमंडल ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले दो युवक प्रह्लाद सिंह चुण्डावत एवं शक्ति सिंह चुण्डावत को नियमों में शिथिलन प्रदान कर कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिये जाने का निर्णय किया है।
ये निर्णय भी हुए
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ;ईडब्ल्यूएसद्ध के अभ्यर्थियों को राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी। पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी।
- राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के अवसर देने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
- विभिन्न राज्य सेवाओं में पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने राजस्थान सिविल सेवा ;पुनरीक्षित वेतनद्ध नियमए 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 का अनुमोदन किया है।
- बायोमास एवं वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं थर्मल पॉवर प्लांट में बायोमास की को.फायरिंग को प्रोत्साहन देने राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 का अनुमोदन किया है।
- फिजियोथैरेपिस्ट भर्ती योग्यता में अब बैचलर डिग्री भी मान्य।
- जोधपुर में स्थापित होगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान
- आरएमएससीएल की सरचार्ज दर अब होगी 11 प्रतिशत
- राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड(आरडीपील) का संचालन अब राज्य सरकार के अधीन।
- शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम अब श्री यादे माटी कला बोर्ड होगा।
- आयरन और बेनिफिकेशन व स्टील प्लांट के लिए भूमि आवंटन।
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