एआर लाइव न्यूज। पाकिस्तान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया है। ऐसे में इमरान खान पर लगाई गई तीन वर्ष जेल की सजा रद्द हो गयी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। यह फैसला इमरान खान के लिए एक बड़ी राहत है।

इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इमरान खान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले में सुनवाई पूरी कर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान की सजा को ही निलंबित कर दिया है।
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