नाबालिग पहलवान द्वारा द्वारा दर्ज कराई गयी एफआईआर को रद्द करने की सिफारिश भी की
नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। पहलवानों का पांच महीने से डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे संघर्ष में एक बड़ी जीत मिली है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोपों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। हालां कि दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान द्वारा दायर शिकायत को रद्द करने की सिफारिश भी की है, जो कि पहलवानों के लिए एक झटका भी है।
जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने दायर चार्जशीट में IPC की धारा 354 स्त्री लज्जा भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न करना, 354D बार-बार पीछा करना और आईपीसी 506 आपराधिक धमकी देना या अपराध कारित करने के आरोपों को शामिल किया है। कोर्ट में अगली सुनवाई 4 जुलाई को है। चूंकि पिछले दिनों नाबालिग द्वारा बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गयी एफआईआर में उसके पिता ने बयान दिया था कि उन्होंने यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे, ऐसे में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अंतिम रिपोर्ट एफआर पेश कर दी है।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब पहलवानों का क्या रूख रहता है, इस पर रणनीति स्पष्ट होनी है, क्यों कि पहलवानों ने घोषणा की थी कि 15 जुलाई को चार्जशीट दाखिल होने के बाद वे आंदोलन की आगे की दिशा तय करेंगे।
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