प्रयागराज, (एआर लाइव न्यूज)। प्रयागराज के 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में बाहुबली अतीक अहमद और दो अन्य को उम्रकैद (Atiq Ahmed gets life imprisonment) की सजा सुनाई। साथ ही तीनों आरोपियों को 1-1 लाख का जुर्माने का आर्थिक दंड दिया। जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।
गुजरात के साबरमती जेल से सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को प्रयागराज के नैनी जेल ले जाया गया। जहाँ से आज कोर्ट परिसर में अतीक को जज के सामने पेश किया गया। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा दी। वहीं अशरफ के सहित 7 अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया।

उमेश की 24 फरवरी 2023 को गोली मारकर हुई हत्या
2005 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह था। जिसके बाद उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया, और उसके साथ मारपीट की गई। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद मामला अदालत में चल रहा था। गौरतलब है कि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई।


