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दलित किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा

AR Live News Reporter by AR Live News Reporter
November 23, 2022
Reading Time: 1 min read
दलित किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा


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गोंडा (एआर लाइव न्यूज) विकास कुमार सोनी। जिले की एक अदालत ने दलित किशोरी के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए बुधवार को पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है । अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

नाबालिक को घर में अकेला पाकर की छेड़खानी

विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के छपिया थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम तेजपुर मैदाह निवासी महिला ने स्थानीय थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 अगस्त 2015 को वह अपने बीमार पति का इलाज कराने के लिए बस्ती गई हुई थी। घर पर उसकी 15 वर्षीय पुत्री अकेले थी। रात करीब 12 बजे आरोपी कजन वर्मा ( 44 ) पुत्र बृजमोहन वर्मा निवासी खास हथिनी थाना छपिया उसके घर में आकर लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। लड़की द्वारा विरोध करने पर उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया।

महिला की शिकायत पर पुलिस ने स्थानीय थाने पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र गुप्ता ने साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरांत आरोपी कजन वर्मा को दोषी करार दिया।

तीन अधिनियमों के तहत आरोपी को मिली सजा

न्यायालय ने भादवि की धारा 506 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, पाक्सो अधिनियम में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार जुर्माना तथा एससीएसटी एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । सभी भौतिक सजाएं साथ चलेंगी तथा विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी ।

Tags: case of molestationgonda courtgonda district courtgonda newsgonda policegonda UPgonda uttar pradeshmolestation

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