जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर संपूर्ण जिले में अगले दो महीने तक कोई भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति लिए धार्मिक झंडे या झंडियां नहीं लगा सकेगा। इसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने आदेश जारी कर निषेधाज्ञा लगा दी है।
जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले के संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण सीमा में सार्वजनिक संपत्तियों यथा राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे, तिराहे पर निर्मित सर्कल, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों इत्यादि अथवा अन्य व्यक्तियों की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति या सहमति के धार्मिक प्रतीक चिह्न युक्त झंडा लगाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जिला कलेक्टर ने सभी नागरिकों से इस आदेश की पालना करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यह आदेश आगामी दो माह तक उदयपुर जिले के संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।


